यूएई में रहने वाले लोग जो अपने घर के लिए कामगार (Domestic Workers) ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सरकार ने एक ज़रूरी चेतावनी जारी की है। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने कहा है कि बिना लाइसेंस वाले भर्ती केंद्रों और अवैध बिचौलियों के चक्कर में पड़ना महंगा पड़ सकता है। ऐसे माध्यमों का इस्तेमाल करने पर नियोक्ताओं को कानूनी और पैसों का भारी नुकसान हो सकता है।

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अवैध एजेंसियों से काम करवाने के क्या खतरे हैं?

मंत्रालय ने साफ किया है कि जब कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस वाली एजेंसी या बिचौलिए के जरिए घरेलू कामगार रखता है, तो उसके कई जोखिम होते हैं। इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर काम नहीं बनता, तो फीस वापसी की कोई गारंटी नहीं होती। साथ ही, कानूनी रूप से मान्य अनुबंध (Contract) न होने की वजह से नियोक्ता और कामगार दोनों के अधिकार कमजोर हो जाते हैं। ऐसे मामलों में विवाद होने पर कानूनी मदद मिलना मुश्किल हो जाता है।

सरकार ने अवैध केंद्रों पर अब तक क्या कार्रवाई की?

MoHRE ने अवैध भर्ती गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। फरवरी 2026 में बिना लाइसेंस चल रही 12 भर्ती एजेंसियों को बंद करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, दूरसंचार और डिजिटल सरकार नियामक प्राधिकरण (TDRA) के साथ मिलकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे 230 फर्जी खातों को बंद किया गया। नियम तोड़ने वालों पर 1 मिलियन AED तक का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। साल 2025 में भी 57 कार्यालयों में 300 उल्लंघन पाए गए थे।

सही तरीके से भर्ती करने के नियम और जिम्मेदारियां क्या हैं?

घरेलू कामगारों की भर्ती केवल सरकार से मान्यता प्राप्त और लाइसेंसधारी एजेंसियों के जरिए ही की जानी चाहिए, जिनकी सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भर्ती प्रक्रिया संघीय डिक्री कानून संख्या 9 ऑफ 2022 के तहत संचालित होती है। इसके मुख्य नियम इस प्रकार हैं:

  • कामगारों का अनुबंध MoHRE द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है।
  • वेतन का भुगतान WPS (Wages Protection System) के जरिए करना होगा।
  • कामगार को साप्ताहिक अवकाश और स्वास्थ्य बीमा देना जरूरी है।
  • 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना प्रतिबंधित है।
  • भर्ती शुल्क 14 दिनों के भीतर वापस करने का नियम है, जिसका पालन न करने वाली एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

अगर किसी नियोक्ता को कोई समस्या आती है, तो वे श्रम सलाहकार कॉल सेंटर 80084 के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

अगर भर्ती एजेंसी फीस वापस न करे तो क्या करें?

नियम के अनुसार भर्ती शुल्क 14 दिनों के भीतर वापस मिलना चाहिए। अगर एजेंसी ऐसा नहीं करती है, तो नियोक्ता श्रम सलाहकार कॉल सेंटर 80084 पर संपर्क करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

क्या सोशल मीडिया के जरिए कामगार ढूंढना सुरक्षित है?

नहीं, MoHRE और TDRA ने बिना लाइसेंस विज्ञापन देने वाले सैकड़ों व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किए हैं। केवल आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्टेड लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों का ही उपयोग करें।