यूएई में नौकरी करने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर आई है। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) ने स्पष्ट किया है कि किन स्थितियों में कर्मचारी अपनी कंपनी बदल सकते हैं। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर कुछ नियमों का पालन नहीं किया गया, तो एक साल तक नया वर्क परमिट नहीं मिलेगा। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी जॉब बदलना चाहते हैं।

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किन हालातों में बदल सकते हैं अपनी कंपनी?

मंत्रालय द्वारा 13 मई 2026 को जारी अपडेट के अनुसार, कर्मचारी इन दो मुख्य परिस्थितियों में नई कंपनी में काम शुरू कर सकते हैं:

  • जब आपके रोजगार अनुबंध (Employment Contract) की समय सीमा पूरी हो जाए।
  • जब नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया हो।

इसके अलावा, MOHRE ने बताया कि अब कॉन्ट्रैक्ट को फुल-टाइम, पार्ट-टाइम, अस्थायी या फ्लेक्सिबल मॉडल में बदला जा सकता है, बशर्ते नियोक्ता और कर्मचारी दोनों इसके लिए सहमत हों और पुराना हिसाब चुकता हो गया हो।

एक साल तक वर्क परमिट पर बैन क्यों लग सकता है?

मंत्रालय ने साफ किया है कि संघीय डिक्री-कानून संख्या 33/2021 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कर्मचारी को एक साल तक नया वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिबंध तब लागू होता है जब:

  • कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षा अवधि) के दौरान तय नोटिस अवधि का पालन किए बिना नौकरी छोड़ता है।
  • अगर कर्मचारी के खिलाफ नौकरी छोड़कर भागने (work abandonment) की शिकायत सही पाई जाती है।

नियमों के मुताबिक प्रोबेशन पीरियड अधिकतम छह महीने का होता है। इस दौरान अगर कोई कर्मचारी यूएई छोड़ रहा है तो उसे 14 दिन का नोटिस देना होगा, और अगर वह यूएई की ही किसी दूसरी कंपनी में जा रहा है तो 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है।

ग्रेस पीरियड और अन्य कानूनी चेतावनियाँ

MOHRE ने पुष्टि की है कि नौकरी खत्म होने के बाद कर्मचारी कानूनी रूप से तय ग्रेस पीरियड के दौरान यूएई में रह सकते हैं। इस समय का उपयोग वे नई नौकरी खोजने या देश छोड़ने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कर सकते हैं।

साथ ही, मंत्रालय ने कर्मचारियों को बिना वजह काम रोकने (random work stoppages) में शामिल होने से बचने की सलाह दी है। ऐसा करने या दूसरों को उकसाने पर जुर्माना, जेल और निर्वासन जैसी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। किसी भी विवाद की स्थिति में श्रमिकों को आधिकारिक कानूनी चैनलों का ही उपयोग करना चाहिए।

Frequently Asked Questions (FAQs)

प्रोबेशन पीरियड में नौकरी छोड़ने पर कितना नोटिस देना होगा?

अगर आप यूएई छोड़ रहे हैं तो 14 दिन का नोटिस और अगर यूएई की ही किसी दूसरी कंपनी में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं तो 30 दिन का नोटिस देना जरूरी है।

वर्क परमिट पर एक साल का प्रतिबंध कब लगता है?

यह प्रतिबंध तब लगता है जब कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में बिना नोटिस नौकरी छोड़ता है या उसके खिलाफ काम छोड़कर भागने (work abandonment) की शिकायत सही पाई जाती है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.