यूएई में काम करने वाले प्रवासी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही राहत देने वाली खबर है। अगर आपकी कंपनी आपको समय पर वेतन नहीं दे रही है या सैलरी देने में देरी कर रही है, तो आप सरकार की एक विशेष गोपनीय सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इस सेवा का नाम ‘My Salary Complaint’ है, जिसका प्रबंधन मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) करता है। इस सर्विस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शिकायत दर्ज करने वाले कर्मचारी का नाम और उसकी पहचान कंपनी को बिल्कुल नहीं बताई जाती है। इससे कर्मचारियों को नौकरी खोने या किसी भी तरह के नुकसान का डर नहीं रहता है और वे सुरक्षित रहकर अपना हक मांग सकते हैं।

🗞️: Kuwait News: कुवैत में मना क्राउन प्रिंस की नियुक्ति का दूसरा साल, अमीर और भारत समेत कई देशों के राजदूतों ने भेजा खास संदेश.

शिकायत दर्ज करने के लिए क्या नियम और दस्तावेज जरूरी हैं

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज और योग्यताएं होनी चाहिए। इसे बहुत ही आसान बनाया गया है ताकि सामान्य कामगार भी इसका उपयोग आसानी से कर सकें।

  • शिकायत करने के लिए कर्मचारी के पास एक वैध Emirates ID और लेबर कार्ड नंबर होना आवश्यक है।
  • शिकायतकर्ता के खिलाफ पहले से कोई भी लंबित श्रम शिकायत या कोर्ट केस नहीं होना चाहिए।
  • मदद के लिए रोजगार अनुबंध, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज तैयार रखने चाहिए ताकि जांच में आसानी हो।
  • कर्मचारी MOHRE ऐप, आधिकारिक वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर (600590000) या फिर कॉल सेंटर (80084) के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • MOHRE ऐप में UAE Pass के जरिए लॉग इन करने पर कर्मचारी की नौकरी की पूरी जानकारी अपने आप आ जाती है।

वेतन भुगतान के नियम और कार्रवाई की समय सीमा

यूएई सरकार ने निजी क्षेत्र में वेतन भुगतान को लेकर सख्त नियम बनाए हैं ताकि किसी भी प्रवासी कर्मचारी का हक न मारा जाए। इन नियमों के तहत कंपनियों पर कड़ी नजर रखी जाती है और नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाती है।

नियम और मामला समय सीमा और विवरण
वेतन भुगतान की देय तिथि प्रत्येक महीने की पहली तारीख को वेतन देय होता है।
छूट की अवधि (Grace Period) वेतन देने के लिए कंपनियों को 10 दिनों की छूट मिलती है।
कानूनी उल्लंघन 15 दिनों के बाद भी भुगतान न होने पर कंपनी को दोषी माना जाता है।
कड़ी निगरानी और प्रतिबंध देरी के दूसरे दिन से चेतावनी और पांचवें दिन से कंपनी के नए वर्क परमिट पर रोक लग जाती है।
शिकायत का निपटारा MOHRE शिकायत मिलने के 14 दिनों के भीतर इसका समाधान करने का प्रयास करता है।

अगर शिकायत सही पाई जाती है, तो श्रम निरीक्षण विभाग शिकायतकर्ता की पहचान उजागर किए बिना सीधे कंपनी के बैंक और वेतन रिकॉर्ड की जांच करता है। यदि विवादित राशि 50,000 दिरहम से कम है, तो MOHRE खुद इस पर एक कानूनी फैसला सुना सकता है। इससे अधिक की राशि होने पर या समझौता न होने पर मामला अदालत में भेजने के लिए एनओसी जारी की जाती है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या ‘My Salary Complaint’ सेवा में शिकायतकर्ता का नाम कंपनी को पता चलता है?

नहीं, इस सेवा के तहत शिकायत करने वाले कर्मचारी की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। नियोक्ता या कंपनी को शिकायतकर्ता के नाम की कोई जानकारी नहीं दी जाती है।

सैलरी न मिलने या देरी होने पर कितने दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करनी चाहिए?

सैलरी न मिलने या किसी भी वेतन संबंधी विवाद की स्थिति में घटना होने के एक वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए।

क्या फ्री जोन में काम करने वाले कर्मचारी भी सीधे इस सेवा का लाभ ले सकते हैं?

फ्री जोन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शिकायतें सबसे पहले संबंधित फ्री जोन के मध्यस्थता विभाग में दर्ज की जानी चाहिए।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com