UAE सरकार ने अपनी पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश की उन पुरानी मॉडर्न इमारतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा जिन्होंने UAE के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। इसके लिए National Register of Modern Heritage की शुरुआत की गई है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ो को समझ सकें और इन्हें सुरक्षित रखा जा सके।

कौन सी इमारतें होंगी इस लिस्ट में शामिल और क्या हैं नियम?

Ministry of Culture and Youth ने इस पहल को शुरू किया है ताकि 1960 के बाद बनी खास इमारतों को बचाया जा सके। हाल ही में Abu Dhabi के Department of Culture and Tourism (DCT) ने अपनी लिस्ट में 40 से ज्यादा नई जगहों को जोड़ा है। इनमें कुछ खास नाम ये हैं:

  • पुराने लैंडमार्क: Green Souk (Bani Yas और Al Shahama), Corniche Hospital और Al Jouri Kindergarten।
  • सरकारी और पब्लिक जगह: Madinat Zayed Bus Station, Khalidiya और Hamdan के पोस्ट ऑफिस और Al-Kuwaitat Complex।
  • बड़े केंद्र: Abu Dhabi International Airport का Terminal 1 (जो 1982 में खुला था) और Al Ain Museum (जो 1969 में बना था)।

किसी भी इमारत को इस लिस्ट में रखने के लिए यह देखा जाता है कि क्या वह किसी खास व्यक्ति या घटना से जुड़ी है या उसका डिजाइन उस समय के हिसाब से बहुत अलग और नया था।

प्राइवेट मालिकों के लिए क्या नियम हैं और कितनी मिलेगी मदद?

इन इमारतों की देखभाल 2016 के Cultural Heritage Law के तहत की जाएगी। अगर किसी प्राइवेट मालिक की बिल्डिंग इस रजिस्टर में शामिल होती है, तो उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी। मालिक के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 15 दिन का समय होगा।

सरकार ने संस्कृति और क्रिएटिविटी के लिए National Grant Programme के पांचवें एडिशन की भी घोषणा की है। इसमें कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं, वे 26 जून 2026 तक अपनी अर्जी दे सकते हैं। इस पूरे काम की निगरानी के लिए 2020 में एक Modern Heritage Technical Committee बनाई गई थी जिसमें एक्सपर्ट्स और आर्किटेक्ट्स शामिल हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

National Register of Modern Heritage क्या है?

यह UAE सरकार की एक पहल है जिसके तहत 1960 के बाद बनी उन इमारतों को रजिस्टर किया जाता है जो देश की पहचान और विकास के लिए जरूरी हैं ताकि उन्हें तोड़ा न जाए।

अगर प्राइवेट बिल्डिंग इस लिस्ट में आती है तो क्या होगा?

प्राइवेट मालिकों को इसकी औपचारिक सूचना दी जाएगी और उनके पास इस फैसले पर आपत्ति जताने या अपील करने के लिए 15 दिनों का समय होगा।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com