UAE सरकार ने अपने सिविल ट्रांजैक्शन कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब वहां 21 साल के बजाय 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को कानूनी तौर पर वयस्क माना जाएगा। यह नया नियम 1 जून 2026 से लागू होगा, जिससे युवाओं को अपने कानूनी और वित्तीय फैसले खुद लेने की आजादी मिलेगी।

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18 साल की उम्र में मिलने वाले नए अधिकार क्या हैं?

नए नियमों के मुताबिक, जैसे ही कोई व्यक्ति 18 साल का होगा, उसे पूर्ण कानूनी क्षमता मिल जाएगी। वह बिना किसी अभिभावक के कई महत्वपूर्ण काम कर सकेगा। इन अधिकारों की जानकारी नीचे टेबल में दी गई है:

अधिकार/सुविधा विवरण
बैंक खाता खुद का बैंक अकाउंट खोलना और उसे मैनेज करना
कॉन्ट्रैक्ट वाणिज्यिक और अन्य कानूनी अनुबंधों पर साइन करना
किराया समझौता अपने नाम पर रेंट एग्रीमेंट करना
बिजनेस नया व्यवसाय शुरू करना और उसे चलाना
वित्तीय निर्णय लोन लेना और अपनी वित्तीय देनदारियों के लिए जिम्मेदार होना

प्रवासियों और बच्चों के लिए यह कानून कैसे काम करेगा?

यह कानून UAE में रहने वाले प्रवासियों (Expats) और उनके बच्चों पर भी गहरा असर डालेगा। अब जैसे ही प्रवासी माता-पिता का बच्चा 18 साल का हो जाएगा, माता-पिता कानूनी तौर पर उनके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे। इसके अलावा, कानून में यह भी प्रावधान है कि 15 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे कोर्ट की इजाजत लेकर अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर सकेंगे और बिजनेस चला सकेंगे, ताकि युवा उम्र से ही उद्यमिता की ओर बढ़ें।

एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब उम्र की गणना हिजरी कैलेंडर के बजाय ग्रेगोरियन (सौर) कैलेंडर के हिसाब से की जाएगी।

नया कानून कब से प्रभावी होगा और क्या हैं अन्य बदलाव?

इस बदलाव के लिए फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 25 ऑफ 2025 जारी किया गया था, जिसे 14 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक गजट में छापा गया। यह कानून पूरी तरह से 1 जून 2026 से लागू होगा। ADCB इस्लामिक बैंकिंग जैसे बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को इस बदलाव के बारे में नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।

इसके अलावा, इस कानून में गैर-लाभकारी कंपनियों के लिए नया ढांचा तैयार किया गया है और मुआवजे के नियमों में बदलाव किया गया है। अब ब्लड मनी (दिया) के साथ अतिरिक्त मुआवजा भी जोड़ा जा सकेगा ताकि नुकसान की पूरी भरपाई हो सके। अगर किसी विदेशी व्यक्ति की बिना वारिस के मृत्यु होती है, तो उसकी संपत्ति को धर्मार्थ बंदोबस्ती के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

UAE में वयस्क होने की उम्र कब से 18 साल होगी?

UAE सरकार के नए सिविल ट्रांजैक्शन कानून के तहत, वयस्क होने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई है, जो 1 जून 2026 से प्रभावी होगा।

क्या 15 साल के बच्चे बिजनेस कर सकते हैं?

हाँ, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति अदालत की अनुमति लेकर अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं और बिजनेस चला सकते हैं।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.