UAE में अब किसी की इज्जत या गरिमा को ठेस पहुंचाना बहुत महंगा पड़ेगा। सरकार ने अपने कानूनों में बड़ा बदलाव किया है जिससे अब ऑनलाइन या आमने-सामने की गई गाली-गलौज और अपमान को आपराधिक मामला माना जाएगा। खासकर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले प्रवासियों के लिए यह खबर बहुत जरूरी है क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती भी जेल और भारी जुर्माने का कारण बन सकती है।
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अपमान करने पर कितना लगेगा जुर्माना और क्या होगी सजा?
UAE सरकार ने Federal Decree-Law No. 31/2021 (Penal Code) और Federal Decree-Law No. 34 of 2021 (Cybercrimes Law) के तहत नियमों को कड़ा कर दिया है। अब अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की गरिमा, सम्मान या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे अपराधी माना जाएगा।
- ऑनलाइन अपमान या मानहानि के लिए 2,50,000 से 5,00,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है।
- जुर्माने के साथ-साथ दोषी व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है।
- अदालत यह देखेगी कि अपमान जानबूझकर किया गया था या किसी को परेशान करने के लिए अभियान चलाया गया था।
- अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी का अपमान करता है, तो सजा और जुर्माना और भी बढ़ जाएगा और प्रवासियों को देश से डिपोर्ट किया जा सकता है।
क्या व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट्स पर भी लागू होगा यह कानून?
कई लोगों को लगता है कि प्राइवेट चैट या ग्रुप में की गई बात सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। UAE के कानूनी विशेषज्ञों और Dubai Police ने साफ किया है कि प्राइवेट व्हाट्सएप चैट और फॉरवर्ड किए गए मैसेज भी साइबर अपराध कानून के दायरे में आते हैं।
कानून के मुताबिक, किसी मैसेज को फॉरवर्ड करना उसे दोबारा पब्लिश करना माना जाता है। इसके लिए ग्रुप एडमिन और मैसेज भेजने वाले, दोनों की जिम्मेदारी तय होगी। सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स, रिप्लाई और थ्रेड्स की भी इसी तरह जांच होगी। दुबई पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न करें और किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट उनके eCrime प्लेटफॉर्म या स्मार्ट ऐप के जरिए करें।
क्या सरकार ने आलोचना करने पर रोक लगा दी है?
UAE अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन कानूनों का मकसद जायज आलोचना या अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना नहीं है। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर दूसरों को बदनाम करते हैं या समाज में नफरत फैलाते हैं। सरकार का उद्देश्य समाज में भाईचारा बनाए रखना और लोगों को ऑनलाइन बदनामी से बचाना है। अधिकारियों ने सभी प्रवासियों और नागरिकों से अपील की है कि वे इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय UAE की परंपराओं, मूल्यों और रीति-रिवाजों का सम्मान करें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड करना अपराध है?
हाँ, UAE के साइबर अपराध कानून की धारा 52 के तहत मैसेज फॉरवर्ड करना दोबारा पब्लिश करना माना जाता है, जिससे 2.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना और जेल हो सकती है।
सरकारी अधिकारी का अपमान करने पर क्या सजा मिलेगी?
सरकारी अधिकारी का अपमान करना एक गंभीर अपराध है। इसमें भारी जुर्माना और लंबी जेल की सजा हो सकती है और प्रवासियों के लिए डिपोर्टेशन (देश से बाहर निकाला जाना) लगभग तय है।