2 फरवरी, 2022 से एक नया श्रम कानून लागू

संयुक्त अरब अमीरात में 2 फरवरी, 2022 से एक नया श्रम कानून लागू होने वाला है जो बड़ी संख्या में श्रमिकों को प्रभावित करेगा। इन्हीं कानूनों में से एक है अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट को हटाना। पहले कॉन्ट्रैक्ट या तो सीमित या असीमित अवधि के लिए साइन किया जाता था। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट एक निश्चित अवधि के लिए संपन्न होगा।

रोजगार कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा बदलाव

बताते चलें कि यह कहा गया है कि सभी निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को मौजूदा रोजगार कॉन्ट्रैक्ट को Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) के नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ बदल लेना चाहिए। ध्यान रहे कि February 01, 2023 को इस कॉन्ट्रैक्ट का डेडलाइन रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट इस बात पर भी निर्भर करेगा कि काम किस प्रकार का है। नए यूएई श्रम कानून के Article 8 में रोजगार कॉन्ट्रेक्ट को लेकर कुछ जानकारी दी गई है। नियोक्ता को कॉन्ट्रैक्ट का दो कॉपी बनाना होगा, एक वह खुद रखेगा और दूसरा कामगार को देगा।

इस कानून के कारण कामगार को काफी सहूलियत हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट एक निश्चित अवधि के लिए संपन्न होगा, जो तीन साल से अधिक नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट को एक से अधिक बार बढ़ाया या रिन्यू किया जा सकता है। कौशल के अनुसार ही कॉन्ट्रैक्ट के टेम्पलेट आदि डिसाइड किया जाएगा।

 

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।