UAE में म्यूजिक पर नया नियम, दिसंबर 2026 से देना होगा सालाना लाइसेंस फीस, होटल और रेस्टोरेंट पर असर.

संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE Ministry of Economy and Tourism ने एक नया गाइड जारी किया है। इस नए नियम के तहत अब व्यवसायों को गाने बजाने के लिए सालाना फीस चुकानी होगी। यह फीस वसूलने की शुरुआत दिसंबर 2026 से की जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य कमर्शियल जगहों पर कॉपीराइट गानों के इस्तेमाल को कानूनी दायरे में लाना है।
किन जगहों पर लागू होगा यह नया नियम
यह नया लाइसेंस शुल्क कई तरह के बिजनेस पर लागू किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से restaurants, cafés, hotels, malls, fitness centres, airlines, broadcasters, floating hotels और संगीत से जुड़े कॉन्सर्ट शामिल हैं। हर बिजनेस के लिए फीस अलग-अलग तय की जाएगी जो इस बात पर निर्भर करेगी कि दुकान या संस्थान का आकार कितना बड़ा है और वहां संगीत का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट UAE Legislation Portal पर दी गई है।
किसे मिलेगी इस नियम से छूट
सरकार की तरफ से कुछ खास जगहों और आयोजनों को इस फीस से पूरी तरह बाहर रखा गया है। सरकारी विभागों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, गैर-व्यार्शिक चैरिटी कार्यक्रमों, राष्ट्रीय उत्सवों और व्यक्तिगत पार्टियों में इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, जो पैसा इकट्ठा होगा उसका 10 percent हिस्सा एक नए Cultural Support Fund for Music में जमा किया जाएगा। इस फंड का इस्तेमाल देश के संगीतकारों और उभरती हुई प्रतिभाओं की मदद के लिए किया जाएगा।
संगीतकारों के अधिकारों की होगी रक्षा
मंत्रालय का यह मानना है कि इस नियम से लाइसेंस देने का तरीका साफ-सुथरा होगा और कारोबारियों को भी गाना बजाने के कानूनी नियमों को समझने में आसानी होगी। इससे गीत लिखने वालों, संगीतकारों, गायकों, रिकॉर्ड बनाने वालों और पब्लिशर्स के अधिकारों की पूरी सुरक्षा हो सकेगी। इस व्यवस्था को सही से चलाने के लिए मंत्रालय ने पहले ही साल 2025 में संगठनों को लाइसेंस दे दिए थे। अप्रैल 2025 में Emirates Music Rights Association (EMRA) और जून 2025 में Music Nation for Rights Management को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये संस्थाएं लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाएंगी और तय समय पर कलाकारों को उनका हक देंगी, जो कि UAE Vision 2031 के लक्ष्यों से मेल खाता है।