UAE में घरेलू कामगारों के लिए नए नियम लागू, नियोक्ताओं की बढ़ी जिम्मेदारियां, लापरवाही पर लगेगा भारी जुर्माना

UAE में घरेलू कामगार रखने वाले लोगों के लिए सरकार ने नए और सख्त नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय (MoHRE) ने ये बदलाव किए हैं ताकि कामगारों को उनका हक समय पर मिल सके और विवादों का निपटारा आसानी से हो सके।

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नियोक्ताओं की क्या-क्या नई जिम्मेदारियां हैं?

  • कामगार के साथ MoHRE के तय फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और उसकी एक कॉपी कामगार को देनी होगी।
  • तनख्वाह का भुगतान अब नकद नहीं होगा, बल्कि वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) के जरिए यूएई दिरहम में करना होगा।
  • कामगार के लिए रहने की उचित जगह, भोजन और जरूरी कपड़े देना मालिक की जिम्मेदारी होगी।
  • स्वास्थ्य बीमा या मेडिकल इलाज का खर्च नियोक्ता को ही उठाना होगा, साथ ही काम के दौरान चोट लगने पर मुआवजा देना होगा।
  • कामगार का पासपोर्ट और अमीरात आईडी उनके पास ही रहेगी, मालिक इन्हें अपने पास रोक कर नहीं रख सकते।

छुट्टियों और आराम के नियम क्या हैं?

हर घरेलू कामगार को हफ्ते में एक दिन की सवेतन छुट्टी मिलेगी। उन्हें दिन में 12 घंटे का आराम देना होगा, जिसमें कम से कम 8 घंटे लगातार होने चाहिए। साल में कम से कम 30 दिन की पेड लीव मिलेगी और हर दो साल में एक बार घर जाने का रिटर्न टिकट भी मालिक को ही देना होगा।

नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लग सकता है?

बिना परमिट के कामगार को काम पर रखने पर 50,000 से 2,00,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर रखा गया या मंत्रालय के पोर्टल का गलत इस्तेमाल हुआ, तो जुर्माना 2,00,000 से 10,00,000 दिरहम तक हो सकता है और एक साल की जेल भी हो सकती है। अब विवादों का निपटारा MoHRE के साथ बातचीत न होने पर सीधे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में होगा।