विदेश यात्रा से पहले यूएई के नागरिकों और निवासियों को कोविद -19 टेस्ट कराना होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NCEMA) के प्रवक्ता डॉ. सीफ अल धारी ने कहा कि यात्रियों को संघीय पहचान और नागरिकता प्राधिकरण (आईसीए) की वेबसाइट के माध्यम से एक परमिट के लिए आवेदन करना होगा।
बुधवार को एक आभासी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए NCEMA प्रवक्ता ने यह भी कहा कि केवल विशिष्ट कारणों से यात्रा की अनुमति दी जाएगी। जबकि किसी भी नागरिक को अवकाश के लिए यात्रा की अनुमति नहीं है।
जिन श्रेणियों के यात्रा परमिट के लिए आवेदन किया जा सकता है उनमें में चिकित्सा उपचार, शिक्षा, कार्य, व्यवसाय, मानवीय कारण और विदेश में रहने वाले अमीराती शामिल है।
70 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों और पुरानी बीमारियों वाले लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
कैसे मिलेगा परमिट?
आईसीए की वेबसाइट के अनुसार, सभी आवेदनों के पास संबंधित दस्तावेजों, जैसे कि अमीरात आईडी कॉपी, रेजिडेंसी परमिट कॉपी, वैध पासपोर्ट कॉपी और प्रस्थान के कारण के प्रमाण होना चाहिए।
आवेदक को प्रत्येक श्रेणी के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे।
- उपचार के लिए: एक आधिकारिक चिकित्सा समिति के अनुमोदन की एक प्रति या चिकित्सा समिति द्वारा अनुमोदित यात्रा करने के लिए सिफारिश का एक पत्र।
- शिक्षा: शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अनापत्ति पत्र।
- कार्य: नियोक्ता का एक पत्र, जो यह साबित करता है कि आवेदक का काम, प्रशिक्षण या असाइनमेंट विदेश में किया जाना है।
- व्यवसाय: यात्रा करने के इच्छुक व्यवसायियों को कागजात (जैसे वाणिज्यिक संपत्ति के अनुबंध) प्रदान करना चाहिए जिससे यह साबित हो सके कि उनके पास विदेश में काम है।
- मानवीय कारण: प्रथम श्रेणी के रिश्तेदारों के लिए बीमारी या मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा।
- विदेश में रहने वाले अमीराती: उन्हें या तो विवाह अनुबंध की एक प्रति या विदेश में निवास का प्रमाण देना होगा।
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