UAE सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया कानून लागू किया है। UAE कैबिनेट द्वारा जारी रिजोल्यूशन नंबर 106 ऑफ 2026 के तहत अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों का अपना पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट बनाना या चलाना पूरी तरह मना है। यह फैसला बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाने के लिए लिया गया है।
नियमों का पालन करना होगा जरूरी
नियमों के मुताबिक, 15 साल से छोटे बच्चे सोशल मीडिया के मुख्य फीचर्स जैसे कमेंट करना, पोस्ट शेयर करना, पब्लिक ग्रुप में शामिल होना या किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए अकाउंट नहीं बना पाएंगे। सरकार ने साफ किया है कि 15 से 16 साल की उम्र के बच्चों को कुछ शर्तों के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इसमें माता-पिता की निगरानी, कंटेंट फिल्टरिंग और उपयोग करने के समय की सीमा तय करना शामिल है।
एक्सपर्ट्स की राय और जिम्मेदारी
नेशनल एक्सपर्ट्स प्रोग्राम (NEP) के जानकारों का कहना है कि डिजिटल दुनिया तेजी से बदल रही है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) भी शामिल हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए यह कानून काफी जरूरी था। जानकारों का मानना है कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए केवल सरकार के नियम काफी नहीं हैं, बल्कि इसमें परिवारों और स्कूलों को भी मिलकर काम करना होगा ताकि बच्चे तकनीक का फायदा तो उठा सकें लेकिन गलत चीजों से सुरक्षित रहें। यह नियम जून में जारी किया गया था और जुलाई 2026 से इसकी जानकारी सभी के लिए सार्वजनिक की गई है।
