UAE सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिससे अब छोटे बच्चों का इन प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाना मुश्किल होगा। यह फैसला बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाने और उनकी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए लिया गया है।

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यह फैसला उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। नए नियमों के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया पर पर्सनल अकाउंट होना या उसका इस्तेमाल करना पूरी तरह मना होगा।

क्या होंगे नए नियम

सरकार ने उम्र के हिसाब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए सख्त गाइडलाइंस तय की हैं:

  • 15 साल से कम उम्र: ऐसे बच्चे न तो अकाउंट बना पाएंगे और न ही पोस्ट करने, कमेंट करने, शेयर करने या पब्लिक ग्रुप्स में शामिल होने जैसे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे।
  • 15 से 16 साल की उम्र: इस उम्र के किशोर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उनके लिए कंटेंट की पाबंदी होगी और अनजान लोगों से बातचीत पर रोक होगी।
  • उम्र की जांच: अब कंपनियां सिर्फ यूजर द्वारा बताई गई उम्र पर भरोसा नहीं कर सकेंगी। उम्र जांचने के लिए डिजिटल आईडी या AI जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा।
  • माता-पिता की मंजूरी: अगर माता-पिता अनुमति भी दे दें, तब भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पाबंदियां खत्म नहीं होंगी।

कंपनियों के लिए निर्देश और समय सीमा

यह पूरा नियम 18 जून 2026 से लागू होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को इन नियमों को लागू करने के लिए 12 महीने का समय दिया गया है। कंपनियों को अब उन सभी अकाउंट्स को बंद करना होगा जो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के हैं। साथ ही, कंपनियों को बच्चों के डेटा का इस्तेमाल विज्ञापनों के लिए करने से मना किया गया है।

कौन रखेगा नजर

इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी National Media Authority और Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) की होगी। साथ ही, Child Digital Safety Council इस पूरी रणनीति की निगरानी करेगा।

यह नियम केवल सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि स्ट्रीमिंग सर्विस, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, गेमिंग ऐप्स और सर्च इंजन पर भी लागू होंगे। UAE में काम करने वाले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे Etisalat (e&) और du भी इस दायरे में आएंगे।