यूएई में मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) ने 1 जून 2026 से नया वेतन भुगतान नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वेज प्रोटेक्शन सिस्टम यानी WPS को काफी मजबूत और डिजिटल बनाया गया है। लेकिन सरकार ने साफ़ किया है कि कुछ खास श्रेणियों के कर्मचारियों और संस्थानों पर यह नियम लागू नहीं होगा। अगर आप भी यूएई में रहते हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है।

इन 7 तरह के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा नया WPS नियम

मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 340, 2026 के अनुच्छेद 4 के मुताबिक, यूएई सरकार ने कुछ खास परिस्थितियों में काम करने वाले प्रवासियों और कर्मचारियों को नए नियमों से छूट दी है।

  • अदालत में लंबित मामले वाले कर्मचारी: जिन कर्मचारियों के वेतन से जुड़े श्रम विवाद कोर्ट में चल रहे हैं, उन पर विवादित अवधि के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।
  • फरार रिपोर्ट वाले कर्मचारी: जिन कर्मचारियों के खिलाफ नियोक्ता ने फरार होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है, उन पर रिपोर्ट की वैधता अवधि तक WPS लागू नहीं होगा।
  • हिरासत में बंद लोग: यदि कोई कर्मचारी किसी अदालती आदेश या सक्षम प्राधिकारी के फैसले के तहत हिरासत में है, तो उस अवधि के दौरान उस पर यह नियम प्रभावी नहीं होगा।
  • बिना वेतन अवकाश वाले कर्मचारी: जो कर्मचारी आधिकारिक तौर पर अनपेड लीव पर हैं, उन्हें इस अवधि के दौरान छूट मिलेगी, बशर्ते नियोक्ता ने मंत्रालय को इसकी जानकारी दी हो।
  • जहाजों पर काम करने वाले नाविक: जहाजों पर काम करने वाले नाविकों को कंपनी की मंजूरी और मंत्रालय के आदेश के बाद इस दायरे से बाहर रखा जा सकता है।
  • विदेश से सैलरी पाने वाले कर्मचारी: यूएई से बाहर स्थित कंपनियों या उनकी शाखाओं के वे कर्मचारी जिन्हें वेतन यूएई के बाहर से मिलता है, उन्हें इसमें छूट दी गई है।
  • मिशन वर्क परमिट धारक: तीन महीने या उससे कम समय के मिशन वर्क परमिट पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा।

इन 4 संस्थानों को भी नए नियम से मिली है छूट

कर्मचारियों के अलावा कुछ खास तरह के व्यवसायों और संस्थानों को भी इस नई प्रणाली से अलग रखा गया है।

  • मछली पकड़ने वाली नौकाएं: यूएई के स्थानीय नागरिकों के मालिकाना हक वाली मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर नए नियम लागू नहीं होंगे।
  • सार्वजनिक टैक्सियां: निजी नागरिकों के स्वामित्व वाली सार्वजनिक टैक्सी सेवाओं को भी इस नियम के दायरे से बाहर रखा गया है।
  • बैंक और वित्तीय संस्थान: यूएई के बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को भी इस नए वेतन भुगतान नियम से छूट दी गई है।
  • पूजा स्थल: देश के सभी मान्यता प्राप्त पूजा स्थलों पर काम करने वाले लोगों के लिए भी इस नए नियम का पालन करना अनिवार्य नहीं है।

सैलरी में देरी करने पर तुरंत होगी कड़ी कार्रवाई

मंत्रालय ने बताया है कि नए नियम के तहत निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक महीने की पहली तारीख को मिल जाना चाहिए। इस तारीख के बाद भुगतान होने पर इसे विलंबित माना जाएगा। नए नियमों के तहत अगर कोई कंपनी समय पर वेतन नहीं देती है, तो दूसरे दिन से चेतावनी जारी की जाएगी, पांचवें दिन नए वर्क परमिट पर रोक लगा दी जाएगी, और 21वें दिन से यात्रा प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

यूएई में नए नियम के तहत सैलरी देने की आखिरी तारीख क्या है?

नए नियम के अनुसार, पिछले महीने का वेतन प्रत्येक महीने की पहली तारीख को देय होगा। पहली तारीख के बाद किया गया कोई भी भुगतान देरी से किया गया माना जाएगा।

क्या नए कर्मचारियों को सैलरी पेमेंट नियम में कोई छूट मिलेगी?

नहीं, नए कर्मचारियों के लिए पहले मिलने वाली 30 दिनों की छूट अब समाप्त कर दी गई है। नए कर्मचारी नौकरी शुरू करते ही तुरंत इस नए WPS नियम के दायरे में आ जाएंगे।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.