UAE सरकार अब इंसानों में जानवरों या लैब में बनाए गए अंगों (non-human organs) के ट्रांसप्लांट को लेकर नियम बना रही है। इसके लिए सरकार ने आम जनता से उनकी राय मांगी है। यह कदम हाल ही में कानून में हुए बड़े बदलावों के बाद उठाया गया है ताकि चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकें।

दरअसल, UAE ने अंगों के दान और ट्रांसप्लांट से जुड़े अपने कानून में बड़ा बदलाव किया है। फेडरल डिक्री बाई लॉ नंबर (25) ऑफ 2023 के तहत अब जानवरों से लिए गए या बायोइंजीनियर्ड अंगों को भी दायरे में शामिल किया गया है। इस कानून का नाम बदलकर “अंगों और ऊतकों के दान और प्रत्यारोपण के संबंध में” कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

लाइसेंस और सुरक्षा के कड़े नियम

नए नियमों के मुताबिक, गैर-इंसानी अंगों का उपयोग करने के लिए Ministry of Health and Prevention (MOHAP) या संबंधित स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। केवल वही मेडिकल संस्थान यह ऑपरेशन कर सकेंगे जिन्हें सरकार से मंजूरी मिली होगी।

  • मेडिकल जरूरत: जानवरों के अंगों का इस्तेमाल केवल तभी होगा जब मरीज की मेडिकल स्थिति में यह बहुत जरूरी हो।
  • कड़ी जांच: ट्रांसप्लांट से पहले डॉक्टर को सभी क्लिनिकल और लैब टेस्ट करने होंगे ताकि अंग की सुरक्षा और मरीज के शरीर के साथ उसकी अनुकूलता सुनिश्चित की जा सके।
  • मरीज की सहमति: डॉक्टर को मरीज या उसके कानूनी प्रतिनिधि को इलाज के सभी संभावित असर बताने होंगे और उनकी लिखित सहमति लेनी होगी।
  • कमेटी की मंजूरी: हर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया के लिए एक खास कमेटी से अनुमति लेना जरूरी होगा।

नेशनल डेटाबेस और भारी जुर्माना

सरकार ने National Centre for the Donation and Transplantation of Organs and Tissues के अंदर एक नेशनल डेटाबेस बनाने का फैसला किया है। इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी गैर-इंसानी अंगों की बनावट, ट्रायल के नतीजे और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। बिना लाइसेंस के अंगों का उपयोग करने, गलत तरीके से इस्तेमाल करने या व्यापार करने वालों को जेल हो सकती है। साथ ही उन पर 1 लाख से लेकर 20 लाख दिरहम तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

इन पूरी प्रक्रिया की देखरेख MOHAP करेगा, जबकि UAE कैबिनेट को इन अंगों के आयात, निर्यात और ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने का अधिकार दिया गया है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.