UAE में फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से जिन लोगों को ओवरस्टे जुर्माने से राहत मिली थी, अब वह समय खत्म हो गया है। सरकार ने कुछ समय के लिए जुर्माना माफ़ किया था, लेकिन अब नियम दोबारा पुराने तरीके से लागू हो गए हैं। अब वीज़ा खत्म होने के बाद रुकने वालों को हर दिन का जुर्माना देना होगा।
क्यों दिया गया था जुर्माना माफ़
फरवरी 2026 के अंत में क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र में तनाव की वजह से कई फ्लाइट्स रद्द हो गई थीं। इसकी वजह से बहुत से पर्यटक और रेजिडेंट्स UAE में फंस गए थे। इस समस्या को देखते हुए 4 मार्च 2026 को Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) ने इमरजेंसी ओवरस्टे जुर्माना माफ़ करने का फैसला किया था।
किन लोगों को मिला था फायदा
इस छूट का फायदा मुख्य रूप से उन लोगों को मिला जो फ्लाइट्स रद्द होने के कारण फंसे हुए थे। इसमें शामिल थे:
- टूरिस्ट और विजिट वीज़ा धारक
- आउट-पास रखने वाले लोग
- विदेशों में फंसे वो रेजिडेंट्स जिनके परमिट खत्म हो चुके थे
कब खत्म हुई यह राहत
सरकार ने अलग-अलग ग्रुप के लिए अलग तारीख तय की थी। विदेशों में फंसे रेजिडेंट्स के लिए यह राहत 31 मार्च 2026 को खत्म हो गई थी। वहीं, टूरिस्ट और विजिट वीज़ा वालों के लिए यह छूट 21 अप्रैल 2026 तक थी। अब इन तारीखों के बाद से दोबारा जुर्माना लगना शुरू हो गया है।
अब कितना लगेगा जुर्माना
ICP के नियमों के अनुसार, अब सभी प्रकार के वीज़ा पर ओवरस्टे करने पर 50 दिरहम प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। यह स्टैंडर्ड फाइन 11 फरवरी 2026 से ही तय किया गया था। GDRFA दुबई और ICP ने साफ किया है कि अब कोई जनरल एमनेस्टी प्रोग्राम चालू नहीं है और सभी को नियमों का पालन करना होगा।