संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रह रहे प्रवासियों और वहां जाने वाले पर्यटकों के लिए वीजा नियमों और ओवरस्टे जुर्माने को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। यूएई सरकार ने सभी तरह के वीजा के लिए ओवरस्टे जुर्माने को पूरी तरह से तय कर दिया है। यदि आप भी यूएई में रहते हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है, वरना आपको हजारों दिरहम का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूएई प्रशासन ने इन नियमों को पूरी तरह लागू कर दिया है और नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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UAE Overstay Fine: अब हर दिन का देना होगा 50 दरहम जुर्माना

यूएई सरकार के नए नियमों के तहत अब किसी भी प्रकार के वीजा पर तय सीमा से अधिक रुकने (Overstay) पर प्रतिदिन 50 दरहम (AED 50) का जुर्माना तय किया गया है। यह नया नियम 11 फरवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू है। देश के अधिकांश अमीरात के लिए इस एकीकृत प्रणाली को फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) संभालती है, जबकि दुबई के लिए इसे जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजीडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स (GDRFA) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

हाल ही में 13 मई 2026 को आए नए अपडेट के अनुसार, अब ओवरस्टे जुर्माने की गणना को आसान बनाने के लिए इसे स्मार्ट चैनल पोर्टल (Smart Channel Portal) पर हाइलाइट किया गया है। यहां वीजा की समाप्ति तिथि और वर्तमान तिथि के आधार पर सीधे जुर्माने की रकम देखी जा सकती है। ध्यान रहे कि यह जानकारी स्मार्ट चैनल पोर्टल पर उपलब्ध है, न कि ई-चैनल पर।

ग्रेस पीरियड और एक्जिट परमिट का क्या है नियम

यूएई में अलग-अलग वीजा श्रेणियों के लिए ग्रेस पीरियड के नियम भी अलग हैं, जिन्हें जानना प्रवासियों के लिए जरूरी है:

  • पर्यटक और विजिट वीजा: अधिकांश पर्यटक और विजिट वीजा धारकों के लिए कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। वीजा समाप्त होने के अगले ही दिन से जुर्माना लगना शुरू हो जाता है।
  • वीजा-ऑन-अराइवल: भारतीय पासपोर्ट धारक जिन्हें 30 दिनों का वीजा-ऑन-अराइवल मिलता है, उनके लिए कुछ विशेष शर्तों के तहत 10 दिनों का ग्रेस पीरियड उपलब्ध हो सकता है।
  • रेजीडेंस वीजा: रेजीडेंस वीजा रद्द होने या समाप्त होने के बाद आमतौर पर 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। कुशल श्रमिकों और गोल्डन या ग्रीन वीजा धारकों के लिए यह ग्रेस पीरियड 30 से लेकर 180 दिनों तक का हो सकता है।
  • एक्जिट परमिट शुल्क: यदि कोई व्यक्ति 30 दिनों से अधिक समय तक ओवरस्टे करता है, तो उसे देश से बाहर जाने के लिए 250 से 350 दरहम का एक्जिट परमिट (Out-Pass) शुल्क भी देना होगा।

क्या यूएई में जुर्माना माफी या कोई आम माफी योजना लागू है

यूएई में रह रहे कई प्रवासियों के मन में यह सवाल है कि क्या ओवरस्टे जुर्माना माफ हो सकता है। प्रशासन ने साफ किया है कि मई 2026 तक यूएई में कोई भी सामान्य वीज़ा माफी (General Amnesty) योजना लागू नहीं है। आखिरी बड़ी आम माफी योजना 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुकी है और 1 जनवरी 2025 से नियमों को बेहद सख्त कर दिया गया है।

इससे पहले मार्च 2026 में केवल उन लोगों के लिए एक सीमित समय की विशेष छूट (Waiver) दी गई थी, जो 28 फरवरी 2026 के बाद हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानें रद्द होने के कारण यूएई से बाहर नहीं जा सके थे। यह राहत केवल उन्हीं असाधारण परिस्थितियों के लिए थी और इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है। इसलिए सामान्य तौर पर अब किसी भी तरह की जुर्माना माफी की उम्मीद नहीं है और यात्रियों को यात्रा करने से कम से कम 48 घंटे पहले अपने ऑनलाइन जुर्माने की जांच कर भुगतान कर देना चाहिए।

Frequently Asked Questions (FAQs)

यूएई में वीजा खत्म होने के बाद रुकने पर रोजाना कितना जुर्माना लगता है?

यूएई में नए नियम के अनुसार सभी प्रकार के वीजा पर ओवरस्टे करने पर प्रतिदिन 50 दरहम (AED 50) का जुर्माना देना होगा।

क्या मई 2026 में यूएई में कोई सामान्य वीजा माफी योजना चल रही है?

नहीं, मई 2026 तक यूएई में कोई सामान्य वीजा माफी (General Amnesty) योजना लागू नहीं है। आखिरी बड़ी आम माफी योजना 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुकी है।

ओवरस्टे का जुर्माना कहां और कैसे भरा जा सकता है?

दुबई वीजा के लिए GDRFA पोर्टल और अन्य अमीरात के वीजा के लिए ICP पोर्टल या अधिकृत आमेर सेंटर्स (Amer Centers) के माध्यम से जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।