संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पासपोर्ट से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 20 जुलाई 2026 से अबू धाबी स्थित दूतावास और दुबई स्थित वाणिज्य दूतावास में केवल ई-पासपोर्ट ही जारी किए जाएंगे। यह कदम अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के मानकों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
पुराने पासपोर्ट का क्या होगा
अगर आपके पास पहले से मशीन-रीडेबल पासपोर्ट (MRP) है, तो वह अपनी समाप्ति तिथि (expiry date) तक मान्य रहेगा। अधिकारियों ने सलाह दी है कि नागरिक पासपोर्ट को तभी रिन्यू करवाएं जब उसकी वैधता छह महीने से कम रह जाए। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री Mohsin Naqvi ने बताया कि यह नई व्यवस्था पासपोर्ट से जुड़ी धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए लागू की जा रही है। इसके अलावा 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट सेवाओं के लिए कैशलेस ऑनलाइन फीस भुगतान की सुविधा भी शुरू कर दी गई है।
पासपोर्ट फीस का विवरण
ई-पासपोर्ट के लिए नई फीस संरचना इस प्रकार लागू होगी:
| प्रकार | फीस (नॉर्मल) | फीस (अर्जेंट) |
|---|---|---|
| 5-वर्ष, 36-पेज | Dhs 145 | Dhs 235 |
| 5-वर्ष, 72-पेज | Dhs 260 | Dhs 425 |
| 10-वर्ष, 36-पेज | Dhs 215 | Dhs 355 |
| 10-वर्ष, 72-पेज | Dhs 390 | Dhs 635 |
अधिक जानकारी के लिए पाकिस्तानी नागरिक DGIP की आधिकारिक वेबसाइट या दूतावास के चैनलों पर जाकर अपडेट देख सकते हैं। खोए हुए पासपोर्ट के बदले नया बनवाने पर अलग और अधिक शुल्क देना होगा।
