संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कार और बाइक से तेज आवाज निकालने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जो लोग अपनी गाड़ियों में बदलाव (modification) कराकर धमाके जैसी आवाज निकालते हैं, उन पर अब भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। दुबई और अबू धाबी पुलिस ने रिहायशी इलाकों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। इस नियम का मकसद आम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर बनाना है।

दुबई और अबू धाबी में क्या हैं जुर्माने के नियम?

पुलिस ने मोडिफाइड गाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। अगर कोई भी गाड़ी नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उस पर सीधे फाइन और ब्लैक पॉइंट्स लगाए जाएंगे।

  • दुबई पुलिस की कार्रवाई: अगर गाड़ी की आवाज 95 dB से ज्यादा होती है, तो उसे राडार से पकड़ लिया जाएगा। ऐसी गाड़ी को 30 दिन के लिए जब्त किया जाएगा और 12 ब्लैक पॉइंट्स दिए जाएंगे। जब्त गाड़ी को छुड़ाने के लिए 10,000 दिरहम का शुल्क देना होगा। हाल ही में एक सुपरकार को इसी वजह से जब्त किया गया था।
  • अबू धाबी पुलिस का नियम: तेज आवाज वाली गाड़ियों पर 2,000 दिरहम का सीधा जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ड्राइवर को 12 ब्लैक पॉइंट्स मिलेंगे। यहां भी गाड़ी को पुलिस कस्टडी से बाहर निकालने के लिए 10,000 दिरहम की फीस देनी होगी।

प्रवासियों और आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?

गल्फ देशों में रहने वाले कई भारतीय और अन्य प्रवासी गाड़ियों के शौकीन होते हैं। अगर आप भी अपनी कार के साइलेंसर या एग्जॉस्ट में बदलाव कराते हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। पुलिस आवासीय क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए यह अभियान चला रही है। दुबई पुलिस के अधिकारी मेजर जनरल सैफ मुहैयर अल मजरूई ने स्पष्ट किया है कि गाड़ियों से निकलने वाली धमाके जैसी आवाज और आग की लपटों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अपनी गाड़ी को कंपनी के स्टैंडर्ड पर ही रखना सबसे सुरक्षित विकल्प है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com