UAE में बढ़ती गर्मी के बीच पुलिस ने माता-पिता और गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। पुलिस ने कहा है कि तपती धूप में खड़ी कार चंद मिनटों में बच्चों के लिए खतरनाक जगह बन सकती है। बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।
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UAE के कानून ‘वदीमा लॉ’ (Wadeema Law) के तहत बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ना एक कानूनी अपराध है। फेडरल लॉ नंबर 3/2016 के अनुच्छेद 35 के मुताबिक, ऐसा करने पर 5,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। गंभीर मामलों में, जहाँ बच्चे की जान को खतरा हो, यह जुर्माना 10,000 दिरहम तक बढ़ सकता है और जेल की सजा भी हो सकती है।
गर्मी का खतरा और विशेषज्ञों की राय
अबू धाबी अर्ली चाइल्डहुड अथॉरिटी (ECA) और अबू धाबी पब्लिक हेल्थ सेंटर (ADPHC) ने एक गाइड जारी की है। इसमें बताया गया है कि हीटस्ट्रोक कार में बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण बनता है। अधिकारियों के अनुसार, खड़ी कार के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से 30 डिग्री तक अधिक बढ़ सकता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कुछ ही मिनटों में जान जा सकती है।
हाल ही में अल ऐन में तापमान 51.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। इसी खतरे को देखते हुए फुज़ैरह पुलिस और अबू धाबी पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अबू धाबी पुलिस और सिविल डिफेंस अथॉरिटी मिलकर ‘सेफ समर’ अभियान भी चला रहे हैं ताकि लोग गर्मी के खतरों को समझ सकें।
गाड़ी में बच्चों की सुरक्षा के नियम
UAE में बच्चों की सुरक्षा के लिए कार सीट के नियम भी बहुत सख्त हैं। इन नियमों का पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है:
- 4 साल से कम उम्र के बच्चों को सही चाइल्ड रिस्ट्रेंट सीट पर बिठाना अनिवार्य है।
- 10 साल से कम उम्र के या 145 सेमी से कम लंबाई वाले बच्चों को आगे की पैसेंजर सीट पर बिठाना मना है।
यह जानकारी उन सभी प्रवासियों और परिवारों के लिए बहुत जरूरी है जो UAE में रह रहे हैं या यहाँ यात्रा कर रहे हैं। पुलिस ने अपील की है कि बच्चे को एक मिनट के लिए भी कार में अकेला न छोड़ें क्योंकि यह जानलेवा हो सकता है।