UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने ईद-उल-अज़हा के मौके पर एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने 956 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है. इस फैसले से कई परिवारों में खुशियां लौटेंगी और रिहा होने वाले लोगों को अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा.

कैदियों की रिहाई और राष्ट्रपति की मदद

राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने न केवल 956 कैदियों को छोड़ने का आदेश दिया बल्कि उनके जुर्माने की रकम भरने की जिम्मेदारी भी ली है. सरकार उनकी सभी वित्तीय देनदारियों को पूरा करेगी ताकि वे बिना किसी आर्थिक बोझ के अपने घर लौट सकें. इस कदम का मुख्य उद्देश्य कैदियों के परिवारों की मुश्किलों को कम करना और समाज में स्थिरता लाना है.

रिहाई की तारीख और ईद का समय

इस रिहाई का ऐलान बुधवार 20 मई 2026 को किया गया. साल 2026 में ईद-उल-अज़हा का त्योहार बुधवार 27 मई से शुरू होगा. इससे पहले मंगलवार 26 मई को अरफात का दिन मनाया जाएगा. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ज़ुल-हिज्जा का महीना सोमवार 18 मई 2026 से शुरू हुआ था.

Frequently Asked Questions (FAQs)

UAE राष्ट्रपति ने कितने कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है

राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने ईद-उल-अज़हा के अवसर पर कुल 956 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है.

क्या रिहा हुए कैदियों के जुर्माने का भुगतान सरकार करेगी

हाँ, राष्ट्रपति ने प्रतिबद्धता जताई है कि कैदियों की सजा से जुड़ी सभी वित्तीय देनदारियों और जुर्माने का निपटारा किया जाएगा.

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.