UAE में रहने वाले लोग अक्सर शादी और पार्टी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन अगर आपने मेहमानों की मर्जी के बिना उनकी क्लिप अपलोड की, तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। यहाँ के कानून प्राइवेसी को लेकर बहुत सख्त हैं और गलती करने पर भारी जुर्माना या जेल हो सकती है।
बिना इजाज़त वीडियो शेयर करने पर क्या होगी सज़ा
UAE के Federal Decree-Law No. 34 of 2021 जिसे साइबर क्राइम लॉ कहा जाता है, उसके तहत किसी की फोटो या वीडियो बिना उसकी मर्जी के शेयर करना जुर्म है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसे कम से कम 6 महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा, अदालत 1,50,000 दिरहम से लेकर 5,00,000 दिरहम तक का जुर्माना भी लगा सकती है।
प्राइवेसी को लेकर UAE के कौन से कानून हैं लागू
- Federal Decree-Law No. 31 of 2021: यह कानून निजी जिंदगी और परिवार की प्राइवेसी की रक्षा करता है। इसके तहत बिना सहमति के रिकॉर्डिंग करना या फोटो खींचना मना है।
- Federal Decree-Law No. 38 of 2021: यह कानून साफ तौर पर कहता है कि किसी भी व्यक्ति की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी उसकी स्पष्ट सहमति के बिना नहीं की जा सकती।
- UAE Federal Public Prosecution: सरकारी अभियोजकों ने कई बार चेतावनी दी है कि बिना मंजूरी के ऑनलाइन कंटेंट डालना कानूनी मुसीबत ला सकता है।
प्रवासियों और आम लोगों के लिए क्या है ज़रूरी
दुबई और अन्य emirates में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। चाहे कोई पब्लिक जगह हो या शादी जैसा प्राइवेट फंक्शन, किसी की भी क्लिप डालने से पहले उनकी मंजूरी लेना कानूनी तौर पर ज़रूरी है। UAE की अदालतें प्राइवेसी के उल्लंघन के मामलों में सख्त फैसला सुनाती हैं, जैसा कि हाल ही में कुछ निजी मामलों में देखा गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या पब्लिक जगह पर फोटो खींचना UAE में मना है?
हाँ, UAE कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर भी किसी व्यक्ति की फोटो या वीडियो उसकी सहमति के बिना लेना और उसे शेयर करना कानूनी अपराध है।
बिना सहमति कंटेंट शेयर करने पर कितना जुर्माना लग सकता है?
साइबर क्राइम कानून के तहत इस तरह के उल्लंघन पर 1,50,000 से 5,00,000 दिरहम तक का जुर्माना और जेल की सज़ा हो सकती है।
