संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए वेतन का नया नियम बनाया है. अब कंपनियों को हर महीने की पहली तारीख तक कर्मचारियों की सैलरी देनी होगी. इस फैसले से उन प्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें अक्सर सैलरी के लिए इंतजार करना पड़ता था. सरकार ने साफ किया है कि वेतन प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

सैलरी भुगतान का नया समय और नियम क्या है?

मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय (MoHRE) ने मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 340 जारी किया है. ये नियम 1 जून, 2026 से प्रभावी होंगे. नए नियमों के मुताबिक, कंपनियों को पिछले महीने का वेतन अगले महीने की पहली तारीख तक वेतन संरक्षण प्रणाली (WPS) या मंत्रालय द्वारा अधिकृत किसी अन्य सिस्टम के जरिए देना अनिवार्य होगा. पहले वेतन देने के लिए 15 दिन की छूट मिलती थी, लेकिन अब उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. अगर कंपनी कुल देय वेतन का कम से कम 85% समय पर ट्रांसफर कर देती है, तो उसे नियमों का पालन करने वाला माना जाएगा.

सैलरी देने में देरी हुई तो कंपनी पर क्या एक्शन होगा?

अगर कोई कंपनी समय पर वेतन नहीं देती है, तो सरकार ने उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक उपाय तय किए हैं. यह कार्रवाई देरी के दिनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से की जाएगी:

देरी के दिन होने वाली कार्रवाई
दूसरा दिन इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और चेतावनी नोटिस जारी करना
पांचवां दिन नए वर्क परमिट जारी करने पर रोक
11वां दिन प्रशासनिक जुर्माना और कंपनी की श्रेणी (रैंकिंग) में गिरावट
16वां दिन कर्मचारियों की ओर से ऑटोमेटिक श्रम विवाद दर्ज होना और वर्क परमिट निलंबित होना
21वां दिन सार्वजनिक अभियोजन, संपत्ति की जब्ती और जिम्मेदार अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध

किन कंपनियों को इस नियम से छूट मिली है?

कुछ खास श्रेणियों को इस नए वेतन नियम के दायरे से बाहर रखा गया है. इसमें उन विदेशी कर्मचारियों को शामिल किया गया है जिन्हें UAE के बाहर वेतन मिलता है. इसके अलावा बैंक, वित्तीय संस्थान, पूजा स्थल, मछली पकड़ने वाली नावें और व्यक्तिगत नागरिकों के स्वामित्व वाली सार्वजनिक टैक्सियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे.

Frequently Asked Questions (FAQs)

UAE में नया वेतन नियम कब से लागू होगा?

मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय द्वारा जारी नए नियम 1 जून, 2026 से लागू होंगे.

क्या सैलरी देने के लिए पहले की तरह 15 दिन की छूट मिलेगी?

नहीं, नए नियमों के तहत पहले मिलने वाली 15 दिन की छूट अवधि को अब खत्म कर दिया गया है, अब पहली तारीख तक भुगतान करना होगा.

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.