तुरंत पुलिस के करें शिकायत 

संयुक्त अरब अमीरात में अगर किसी का कोई खोया हुआ सामान आपको मिलता है तो उसे तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर देना चाहिए। UAE लोक अभियोजन ने चेतावनी देते हुए बताया है कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे 20000 दीरहम तक जुर्माना लग सकता है।

गलती पर जेल और जुर्माने के लिए रहें तैयार 

बताते चलें कि Federal Decree-Law No. 31 of 2021 के आर्टिकल 454 के मुताबिक जुर्माने के साथ आरोपी को दो साल जेल की सजा भी हो सकती है। कोई भी सामान मिलने पर उसे 48 घंटे के अंदर पुलिस में देना जरूरी है। लोक अभियोजक ने अपने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी है।

Lov Singh

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