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Home Expats Help

UAE New Law: सोशल मीडिया पर गलत खबर शेयर करने पर लगेगा 2 लाख दिरहम जुर्माना, प्रवासियों के लिए चेतावनी

Praggya Singh sabal by Praggya Singh sabal
मार्च 3, 2026
in Expats Help, UAE
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UAE New Law: सोशल मीडिया पर गलत खबर शेयर करने पर लगेगा 2 लाख दिरहम जुर्माना, प्रवासियों के लिए चेतावनी

Praggya Singh sabal · मार्च 3, 2026

UAE पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक नया और सख्त निर्देश जारी किया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी अनजान या बिना पुष्टि वाली खबर को आगे बढ़ाना एक गंभीर अपराध है। हाल के दिनों में पुराने वीडियो और गलत जानकारियों के बढ़ते चलन को देखते हुए अधिकारियों ने यह कदम उठाया है ताकि आम जनता के बीच भ्रम न फैले। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खबर चाहे आपने खुद न बनाई हो, लेकिन उसे आगे शेयर करने पर भी आप कानूनी लपेटे में आ सकते हैं।

अफवाह फैलाने और गलत खबर शेयर करने पर सजा के नियम

UAE के साइबर कानून (Federal Decree-Law No. 34 of 2021) के तहत गलत जानकारी फैलाने पर बहुत कड़े जुर्माने और जेल का प्रावधान है। आम लोगों और प्रवासियों को इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। नियमों की जानकारी नीचे दी गई है:

  • साधारण अपराध: बिना पुष्टि वाली खबर फैलाने पर कम से कम 1 साल की जेल और 1,00,000 दिरहम का जुर्माना लगेगा।
  • आपातकालीन स्थिति में सजा: अगर कोई खबर किसी संकट, आपदा या आपातकालीन समय के दौरान फैलाई जाती है, तो सजा बढ़कर कम से कम 2 साल की जेल और 2,00,000 दिरहम का जुर्माना हो जाएगी।
  • वीडियो और फोटो: किसी भी हादसे या सुरक्षा ऑपरेशन की वीडियो बनाकर उसे बिना अनुमति इंटरनेट पर डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

इन बातों का रखें खास ख्याल और आधिकारिक जानकारी ही मानें

दुबई और अन्य शहरों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए यह खबर बेहद अहम है। अक्सर WhatsApp पर आए हुए संदेशों को बिना सोचे-समझे आगे भेज दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि लोग केवल सरकारी और प्रमाणित स्रोतों पर ही विश्वास करें। विश्वसनीय जानकारी के लिए नीचे दिए गए माध्यमों का इस्तेमाल करें:


  • WAM (Emirates News Agency): यह UAE की आधिकारिक समाचार एजेंसी है।
  • Ministry of Interior: गृह मंत्रालय के सोशल मीडिया पेज और वेबसाइट।
  • Local Police: दुबई पुलिस या अन्य स्थानीय पुलिस विभागों के आधिकारिक हैंडल।

अधिकारियों ने ‘सूचना एक जिम्मेदारी है और अफवाह फैलाना एक अपराध है’ का नारा देते हुए जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसी भी हादसे वाली जगह पर वीडियो बनाना निजता के कानून का उल्लंघन है, जिसके लिए तुरंत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.

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