संयुक्त अरब अमीरात किया मानव संसाधन मंत्रालय ने Ramdan को .लेकर नया व्यवस्था लागू किया है जिसमें उसमें सारे प्राइवेट सेक्टर के कामगारों को काम में दो घंटे के कमी करने की अपील की गई है.
अगर कोई भी कामगार इस घटे हुए नए कार्यप्रणाली के अनुसार काम नहीं करता है तो उसके कंपनी को उसे अधिक वेतन देना होगा. यह क़ानून हर प्रकार के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए लागू किया गया है ताकि रमज़ान के वक़्त सबको खुशियाँ मिल सके.
इसके साथ ही अधिकारिक प्रेस एजेंसी ने बताया संयुक्त अरब अमीरात में कोरोना वायरस के मद्देनज़र कामगारों को जहाँ संभव है घर से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और जहाँ पर व्यक्ति की ज़रूरत है वहाँ पर 30 प्रतिशत कम कामगारों के साथ कार्य करने की अनुमति है.
फ़ेडरल क़ानून के अनुसार कोई भी कंपनियां काफ़ील सरकारी वक़्त से ज़्यादा समय अगर काम लागू कर लेता है तो उसे हर हाल में 30% ज़्यादा वेतन देकर काम करा सकता है अन्यथा उसे लेबर क़ानून के उल्लंघन का आरोप लग सकता है और उसके मद्देनज़र उसपर कार्रवाई हो सकती है.