संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले प्रवासियों के लिए निवास वीज़ा (Residence Visa) रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण नियम जारी किए गए हैं. यदि आप यूएई में अपना वीज़ा रद्द करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रायोजक (Sponsor) यानी आपके नियोक्ता या परिवार के सदस्य की भूमिका सबसे अहम होती है. सरकारी नियमों के अनुसार, देश के अंदर और बाहर रहने वाले लोगों के लिए वीज़ा रद्द करने की प्रक्रिया और फीस अलग-अलग तय की गई है.
वीज़ा रद्द करने की पूरी प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज
यूएई में रोजगार वीज़ा रद्द करने के लिए नियोक्ता को सबसे पहले मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) के माध्यम से श्रम अनुबंध और कार्य परमिट को रद्द करना होता है. इसके बाद ही निवास वीज़ा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. हालांकि, निवेशक श्रेणी के वीज़ा धारक स्वयं अपना वीज़ा रद्द कर सकते हैं.
यदि आपका वीज़ा दुबई से जारी हुआ है, तो आवेदन दुबई के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ़ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स (GDRFA Dubai) की वेबसाइट, ऐप या अमेर केंद्रों पर जमा करना होगा. अन्य अमीरात के मामलों में, फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) के पोर्टल या उनके पंजीकृत टाइपिंग केंद्रों के माध्यम से आवेदन करना होता है. यदि आप परिवार को प्रायोजित करते हैं, तो खुद का वीज़ा रद्द करने से पहले परिवार के सदस्यों का वीज़ा रद्द करना ज़रूरी है. इस प्रक्रिया में आमतौर पर 1 से 3 कार्यदिवस का समय लगता है.
वीज़ा रद्द करने की फीस का पूरा विवरण
वीज़ा रद्द करने की फीस इस बात पर निर्भर करती है कि आप देश के अंदर हैं या बाहर. शुल्क का विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं:
| सेवा श्रेणी | सरकारी शुल्क (अनुमानित) |
|---|---|
| सामान्य प्रशासनिक शुल्क | AED 50 से AED 100 |
| ICP (अन्य अमीरात) | AED 120 + टाइपिंग सेंटर शुल्क |
| GDRFA दुबई (देश के अंदर – व्यक्ति) | AED 190 + अमेर सेंटर शुल्क (कुल AED 200-300) |
| GDRFA दुबई (देश के अंदर – कंपनी) | AED 225 + सेवा शुल्क (कुल AED 250-400) |
| GDRFA दुबई (देश के बाहर – व्यक्ति) | AED 290 + अमेर सेंटर शुल्क |
| GDRFA दुबई (देश के बाहर – कंपनी) | AED 325 + सेवा शुल्क |
| MOHRE लेबर कार्ड रद्द करना | AED 50 से AED 100 |
| स्मार्ट सर्विसेज शुल्क | AED 100 |
ओवरस्टे जुर्माना और ग्रेस पीरियड के नियम
यूएई सरकार वीज़ा रद्द होने के बाद देश छोड़ने, नया वीज़ा लेने या स्थिति बदलने के लिए एक ग्रेस पीरियड (छूट की अवधि) देती है. अलग-अलग श्रेणियों के लिए ग्रेस पीरियड इस प्रकार है:
- गोल्डन वीज़ा, ग्रीन वीज़ा और छात्र वीज़ा: 180 दिन
- मानक रोजगार वीज़ा: 60 दिन
- परिवार या आश्रित वीज़ा: 180 दिन
- अन्य निवास वीज़ा श्रेणियां: 30 दिन
यदि कोई व्यक्ति ग्रेस पीरियड समाप्त होने के बाद भी देश में रुकता है, तो उस पर प्रतिदिन AED 50 का ओवरस्टे जुर्माना लगाया जाता है. इसके अतिरिक्त, यदि कोई वीज़ा धारक लगातार 180 दिनों से अधिक समय तक यूएई से बाहर रहता है, तो उसका वीज़ा अपने आप अमान्य हो जाता है. जो लोग 2 साल या उससे अधिक समय से देश से बाहर हैं, उनका इमीग्रेशन और लेबर रिकॉर्ड अब स्वचालित प्रणाली के तहत स्वतः रद्द कर दिया जाता है.
Frequently Asked Questions (FAQs)
यूएई में वीज़ा रद्द होने के बाद देश में रहने के लिए कितना समय मिलता है?
वीज़ा रद्द होने के बाद देश में रहने के लिए ग्रेस पीरियड दिया जाता है. यह मानक रोजगार वीज़ा के लिए 60 दिन, गोल्डन और ग्रीन वीज़ा के लिए 180 दिन और अन्य श्रेणियों के लिए 30 दिन निर्धारित है.
यदि ग्रेस पीरियड खत्म हो जाए तो कितना जुर्माना लगता है?
ग्रेस पीरियड समाप्त होने के बाद यूएई में अवैध रूप से रहने पर प्रतिदिन AED 50 का ओवरस्टे जुर्माना देना पड़ता है.
क्या नियोक्ता के बिना रोजगार वीज़ा रद्द किया जा सकता है?
रोजगार वीज़ा के मामलों में नियोक्ता यानी प्रायोजक को ही प्रक्रिया शुरू करनी होती है. उन्हें पहले MOHRE के माध्यम से लेबर कार्ड रद्द करना आवश्यक होता है.
