UAE में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए एक ज़रूरी जानकारी सामने आई है। अगर आपका रेजिडेंस वीज़ा खत्म हो गया है या कैंसिल हो गया है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने वीज़ा की स्थिति को नियमित करने या देश छोड़ने के लिए ग्रेस पीरियड की सुविधा दी है, जिसे अब आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
वीज़ा खत्म होने के बाद कितने दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है?
यूएई सरकार प्रवासियों को उनके वीज़ा खत्म होने या रद्द होने के बाद देश में रुकने के लिए कुछ समय देती है। यह समय वीज़ा की श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग होता है।
- सामान्य वीज़ा: आमतौर पर बिना किसी जुर्माने के नवीनीकरण के लिए 30 दिनों का समय मिलता है।
- विशेष श्रेणी: 1 सितंबर 2024 से कुछ लोगों को स्थिति ठीक करने के लिए 60 दिन (दो महीने) का समय दिया गया था।
- इन्वेस्टर और ग्रीन वीज़ा: अमीरात निवेशक और ग्रीन वीज़ा धारकों के लिए यह ग्रेस पीरियड 180 दिन (छह महीने) तक हो सकता है।
- ओवरस्टे जुर्माना: अगर कोई व्यक्ति ग्रेस पीरियड के बाद भी रुकता है, तो विज़िट, टूरिस्ट और रेजिडेंस वीज़ा के लिए 50 AED प्रति दिन का जुर्माना देना होगा।
घर बैठे ऑनलाइन वीज़ा वैलिडिटी कैसे चेक करें?
अब आप ICP स्मार्ट सर्विसेज की वेबसाइट पर जाकर कुछ ही मिनटों में अपनी स्थिति जान सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है।
- सबसे पहले smartservices.icp.gov.ae वेबसाइट पर जाएं।
- वहां ‘Public Services’ के अंदर ‘File Validity’ का विकल्प चुनें।
- अब ‘Residency’ या ‘Visa’ को सिलेक्ट करें।
- अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट समाप्ति तिथि और राष्ट्रीयता भरें। आप अपनी Emirates ID या UID नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- कैप्चा कोड डालकर ‘Search’ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यूएई में रुकने की अनुमति की पूरी जानकारी आ जाएगी।
अगर आपका वीज़ा दुबई का है, तो आप GDRFA की वेबसाइट (smart.gdrfad.gov.ae) पर जाकर भी अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं।
वीज़ा नियमों से जुड़े अन्य ज़रूरी अपडेट
सरकार ने कुछ विशेष स्थितियों के लिए अलग नियम बनाए हैं। जिन महिलाओं का वीज़ा उनके पति के जरिए था और अब वे विधवा हो गई हैं या उनका तलाक़ हो गया है, उन्हें एक साल का विस्तार दिया जाता है। यह सुविधा उनके बच्चों को भी मिलती है।
एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि यदि कोई निवासी लगातार 180 दिनों से ज़्यादा समय तक यूएई से बाहर रहता है, तो उसका निवास वीज़ा अपने आप रद्द हो जाता है। साथ ही, 1 अप्रैल 2026 से पुराने सभी आपातकालीन प्रवेश नियम खत्म हो गए हैं और अब वैध निवास परमिट के बिना देश में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
यूएई में वीज़ा ओवरस्टे होने पर कितना जुर्माना लगता है?
विज़िट, टूरिस्ट और रेजिडेंस वीज़ा के लिए ओवरस्टे जुर्माना 50 AED प्रति दिन निर्धारित किया गया है।
ग्रीन वीज़ा धारकों को कितना ग्रेस पीरियड मिलता है?
अमीरात निवेशक और यूएई ग्रीन वीज़ा धारकों को वीज़ा रद्द होने या खत्म होने के बाद 180 दिन (6 महीने) का ग्रेस पीरियड दिया जाता है।