इस स्थिति में नियोक्ता खुद करता है कामगार का वर्क परमिट कैंसल

अगर नियोक्ता दुबई में काम कर रहे कर्मचारी को निकालना चाहता है तो उसके लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। संयुक्त अरब अमीरात में अगर कोई कामगार टर्मिनेट किया जाता है या नौकरी से इस्तीफा देता है तो नियोक्ता के द्वारा कामगार का वर्क परमिट कैंसल कर दिया जाता है।

नियोक्ता को वर्क परमिट रद्द करने से संबंधित सभी जरूरी प्रक्रिया को पूरा करना होता है। यह काम नियोक्ता Ministry of Human Resources & Emiratisation ( MoHRE) के दिशा निर्देश के आधार पर सकता है।

वर्क परमिट कैंसल होने के बाद UAE residency visa भी हो जाता है कैंसल

कामगार का वर्क परमिट कैंसल होने के बाद UAE residency visa भी कैंसल ही जाता है। इसके बाद कामगार 60 दिन के ग्रेस पीरियड पर यूएई में रह सकता है। इस दौरान कामगार अपने UAE residency visa को दूसरे UAE residency visa में बदल सकता है।

नियोक्ता को कामगार का वर्क परमिट कैंसल करने के लिए कुछ जरूरी कागजात

नियोक्ता को मंत्रालय के आधिकारिक माध्यम से वर्क परमिट कैंसिल करने के लिए आवेदन देना पड़ता है। इसके साथ सभी जरूरी डाटा और कागजात को अटैच करना पड़ता है। अगर वर्क परमिट से जुड़ा कोई पेमेंट बाकी है तो उसे पूरा करना। इसके बाद कामगार को सभी सुविधाओं को देना होता है।

 

Satyam Kumari

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line <b>"Reach Satyam kumari."</b>