पूरी खबर एक नजर,
- अमीरात में रहकर काम करने के इच्छुक लोगों के लिए सरकार ने नई स्कीम निकाली
- देखें किसे दिया जाता है रेजिडेंस वीजा
अमीरात में रहकर काम करने के इच्छुक लोगों के लिए सरकार ने नई स्कीम निकाली
संयुक्त अरब अमीरात में रहकर काम करने के इच्छुक लोगों के लिए सरकार ने नई स्कीम के तहत राहत देने की कोशिश की है और इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। वही यूएई सरकारी यह भी चाहती है कि अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट लोग आसानी से वहां रहे, काम करें और देश की तरक्की में भागीदार बने।
बताते चलें कि इसीलिए यूएई सरकार की तरफ से नए तरह के रेसिडेंट और एंट्री परमिट की सुविधा दी जाती है।
किसे दिया जाता है रेजिडेंस वीजा?
अगर कोई विदेशी एंट्री परमिट, टूरिस्ट या विजिट वीजा पर पहले से ही संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद है तो उसे रेजिडेंस वीजा दिया जाता है।
वहीं वीजा के टाइप और स्पॉन्सर के आधार पर वीजा की वैधता एक से लेकर दस साल तक की हो सकती है।
इन्हें मिलती है इस वीजा की सुविधा
यूएई रेजिडेंसी के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है जैसे कि आवेदक कंपनी या किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत है। ऐसी स्थिति में कंपनी और सरकारी संस्थान के द्वारा ही वीजा स्पॉन्सर किया जाता है। इनपर निर्भर लोगों को भी यह सुविधा दी जाती है।
इसके अलावा इस वीजा की सुविधा उन लोगों को भी दी जाती है जिनका यूएई में किसी तरह का बिजनेस है या प्रॉपर्टी है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या रिटायर हैं। उम्र 18 या इससे अधिक होनी चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए।