UAE में सैलरी नहीं मिली तो ऐसे करें शिकायत, घर बैठे सुलझेगा मामला, ये हैं नए नियम

यूएई में काम करने वाले कई प्रवासियों को समय पर सैलरी न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ता है. अब सरकार ने इसे आसान बना दिया है और कर्मचारी घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) ने इसके लिए डिजिटल सुविधाएं दी हैं ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और उन्हें उनका हक समय पर मिल सके.

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घर बैठे सैलरी की शिकायत कैसे करें

कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए MOHRE ऐप या उनकी आधिकारिक वेबसाइट mohre.gov.ae का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 80084 या 600590000 पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती है. व्हाट्सएप चैट सेवा के जरिए भी अपनी बात रखी जा सकती है. मंत्रालय की ‘माई सैलरी कंप्लेंट’ सेवा खास तौर पर गोपनीय है, जिससे नियोक्ता को यह पता नहीं चलता कि शिकायत किसने की है.

यूएई श्रम कानून और कर्मचारियों के अधिकार

यूएई के नियमों के मुताबिक वेतन भुगतान के लिए 10 दिन की छूट दी जाती है. अगर 15 दिनों के भीतर सैलरी नहीं मिलती है, तो नियोक्ता को कानूनी तौर पर डिफॉल्टर माना जाता है. शिकायत दर्ज करने पर कर्मचारी का वीजा रद्द नहीं होगा और वे काम करते हुए भी अपने बकाया वेतन का दावा कर सकते हैं. MOHRE आमतौर पर 14 दिनों के भीतर इन शिकायतों का समाधान कर देता है.

नियम/सुविधा विवरण
शिकायत की समय सीमा उल्लंघन की तारीख से 1 साल के भीतर
कोर्ट फीस छूट AED 100,000 से कम के दावों पर मुफ्त
अमीराती नागरिकों का न्यूनतम वेतन 1 जनवरी 2026 से AED 6,000
WPS अपडेट दिसंबर 2025 में डिजिटल एकीकरण लागू

शिकायत के लिए कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी

  • वैध अमीरात आईडी और श्रम कार्ड नंबर.
  • पासपोर्ट नंबर और व्यक्तिगत विवरण.
  • रोजगार अनुबंध या ऑफर लेटर.
  • बैंक स्टेटमेंट या सैलरी न मिलने के स्क्रीनशॉट.
  • वेतन के बारे में व्हाट्सएप या ईमेल पर हुई बातचीत.
  • पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप.
  • इस्तीफे की स्वीकृति या समाप्ति पत्र (यदि लागू हो).