UAE में सैलरी नहीं मिली तो ऐसे करें शिकायत, अब घर बैठे होगा काम, जानिए पूरा तरीका
UAE में काम करने वाले बहुत से प्रवासियों और भारतीयों को अक्सर वेतन मिलने में देरी का सामना करना पड़ता है। अब सरकार ने इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है जिससे कर्मचारी अपने घर बैठे ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब अपनी बकाये राशि के लिए दावा करने के लिए नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और कर्मचारी नौकरी पर रहते हुए भी शिकायत कर सकते हैं।
घर बैठे शिकायत दर्ज करने के आसान तरीके
- MOHRE ऐप और वेबसाइट: यूएई पास के ज़रिए साइन इन करके ‘कर्मचारी सेवाएं’ या ‘माई सैलरी’ विकल्प से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
- व्हाट्सएप सेवा: आप MOHRE के व्हाट्सएप नंबर 600590000 का उपयोग करके अपनी समस्या बता सकते हैं।
- कॉल सेंटर: मदद या मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर 80084 या 600590000 पर फोन करें।
- तशहील सेंटर: जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, वे तशहील सेवा केंद्रों पर जाकर व्यक्तिगत सहायता ले सकते हैं।
सैलरी शिकायत के नए नियम और फायदे
यूएई श्रम कानून के मुताबिक अगर वेतन तय तारीख के 15 दिनों के भीतर नहीं मिलता है तो नियोक्ता को डिफ़ॉल्ट माना जाता है। कर्मचारी वेतन देय तिथि से दो साल के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जनवरी 2024 से लागू नए अपडेट के अनुसार, MOHRE अब 50,000 AED तक के दावों पर बिना कोर्ट जाए सीधा और लागू करने योग्य फैसला सुना सकता है। साथ ही, ‘मेरी सैलरी शिकायत’ नाम की गोपनीय सेवा के ज़रिए कर्मचारी अपनी पहचान छिपाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कोर्ट की प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़
अगर विवाद MOHRE के माध्यम से हल नहीं होता और मामला कोर्ट में जाता है, तो 100,000 AED से कम के दावों के लिए कर्मचारियों को कोई कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती। शिकायत दर्ज करते समय अपने पास रोजगार अनुबंध, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और नियोक्ता के साथ हुए लिखित संवाद जैसे दस्तावेज़ ज़रूर रखें। अब घरेलू कामगारों को भी WPS (वेतन संरक्षण प्रणाली) में शामिल किया गया है, जिससे उनके भुगतान में पारदर्शिता आई है।