इन परिस्थितियों में, नियोक्ता कर्मचारी के वेतन रोक या काट सकता है

अगर आप संयुक्त अरब अमीरात में काम करते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में आपका नियोक्ता आपकी सैलरी काट सकता है। काम के दौरान कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जिससे कामगार की सैलरी काट ली जाती है। Article 25 (1 & 2) के तहत ऐसे कई कारण हैं जिनमें नियोक्ता कामगार की सैलरी काट सकता है या रोक सकता है।

यह है सारी शर्तें 

अगर कर्मचारी को किसी तरह का लोन है तो उसकी लिखित मर्जी के मुताबिक और बिना ब्याज के कर्मचारी के वेतन में एक तय लिमिट के अंदर कटौती हो सकती है। अगर कर्मचारी को अधिक पैसे दिए गए हैं तो वेतन के 20 फीसदी के अंदर कटौती हो सकती है। bonuses, retirement pensions और insurance के लिए भी ऐसा करने की अनुमति है।

इसके अलावा अगर कामगार किसी तरह का उल्लंघन करता है तो 5 फीसदी तक की वेतन कटौती हो सकती है। Savings Fund, या किसी सोशल प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन लिमिट सहमति जरूरी है। अगर कटौती के कई कारण भी होते हैं तो 50 फीसदी से अधिक नहीं काटा जा सकता है।

 

 

Satyam Kumari

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line <b>"Reach Satyam kumari."</b>