UAE में सैलरी नहीं दे रही कंपनी तो करें ये काम, MOHRE में शिकायत के बाद नहीं कटेगा वीज़ा, जानें पूरा तरीका
UAE में काम करने वाले बहुत से प्रवासियों के लिए सैलरी समय पर न मिलना एक बड़ी चिंता होती है। अगर आपकी कंपनी भी वेतन नहीं दे रही है, तो परेशान होने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाना बेहतर है। UAE सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए MOHRE के जरिए एक पूरा सिस्टम बनाया है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।
सैलरी न मिलने पर शिकायत कैसे करें
सबसे पहले अपनी कंपनी या HR को ईमेल या WhatsApp पर लिखित में याद दिलाएं ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। अगर इसके बाद भी पैसा नहीं मिलता, तो सीधे MOHRE (मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय) में शिकायत दर्ज करें। आप उनकी वेबसाइट, स्मार्ट ऐप या हेल्पलाइन नंबर 80060 और 80084 पर कॉल कर सकते हैं। शिकायत करते समय अपना पासपोर्ट, अमीरात आईडी, रोजगार अनुबंध (Contract) और बैंक स्टेटमेंट जैसे कागजात तैयार रखें।
शिकायत के बाद वीज़ा और कानूनी सुरक्षा
बहुत से कर्मचारी डरते हैं कि शिकायत करने पर उनका वीज़ा रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका केस चल रहा है, तब तक आपको कानूनी सुरक्षा मिलती है और आपका वीज़ा तुरंत कैंसल नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी दोषी पाई जाती है, तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है और उसके नए वर्कर भर्ती करने पर रोक लग सकती है। कुछ खास मामलों में MOHRE आपको दूसरी जगह काम करने के लिए अस्थायी परमिट भी दे सकता है।
UAE श्रम कानून और नियमों की जानकारी
| विषय | नियम और जानकारी |
|---|---|
| मुख्य कानून | संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 ऑफ 2021 |
| भुगतान सिस्टम | WPS (वेतन संरक्षण प्रणाली) के जरिए भुगतान अनिवार्य है |
| देरी की परिभाषा | देय तिथि के 15 दिन बाद भुगतान न होने पर इसे देरी माना जाता है |
| शिकायत की समय-सीमा | घटना के 1 साल या उल्लंघन के 2 साल के भीतर शिकायत करें |
| कंपनी पर जुर्माना | 5,000 दिरहम से लेकर 50,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है |
| समाधान का समय | MOHRE का लक्ष्य 14 दिनों में विवाद को सुलझाना है |
| अंतिम रास्ता | अगर सुलह नहीं होती, तो मामला श्रम न्यायालय (Labour Court) भेजा जाता है |