संयुक्त अरब अमीरात में स्मोकिंग से संबंधित नियमों का पालन करना जरूरी है। अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि स्मोकिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है। इसमें e-cigarettes और vapes का इस्तेमाल किया जाता है।
आसपास के नॉन स्मोकर्स को होती है काफी दिक्कत
अधिकारियों ने बताया कि स्मोकिंग करने वाले आरोपियों के आसपास के नॉन स्मोकर्स को काफी दिक्कत होती है। इन लोगों की रक्षा के लिए कानून बनाया गया है। इसके अलावा नॉन स्मोकर्स को इससे स्वास्थ्य संबंधी संबंध समस्याएं भी हो जाती हैं। इसलिए नॉन स्मोकर्स की रक्षा जरूरी है। खासकर बच्चों की सुरक्षा जरूरी है।
World Health Organisation के स्टेटिस्टिक के अनुसार इस टोबैको के कारण प्रत्येक वर्ष करीब 8 million लोगों की जान चली जाती है। यूएई में Article 21 के अनुसार अगर अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस या फिर अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के सामने स्मोकिंग करता है तो यह प्रतिबंधित है। आरोपी पर कम से कम Dh5,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।