UAE सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक सख्त फैसला लिया है। नई कैबिनेट रिजॉल्यूशन No. 106 of 2026 के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाना या इस्तेमाल करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह नियम जून 2027 तक पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि माता-पिता की सहमति होने पर भी इस नियम को बदला नहीं जा सकेगा।
नियमों का पालन और उम्र की जांच
इस फैसले को लागू करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 12 महीने का समय दिया गया है। 15 और 16 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग की अनुमति होगी, लेकिन उनके अकाउंट्स के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे। इसमें हानिकारक कंटेंट को फिल्टर करना, अनजान लोगों से बातचीत पर रोक और रात के समय इस्तेमाल करने की सीमाएं तय करना शामिल है।
प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त निर्देश
फैमली मामलों की मंत्री Sana bint Mohammed Suhail ने बताया कि बच्चों के विकास के लिए यह उम्र बेहद संवेदनशील है, इसलिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। टेलीकम्युनिकेशंस एंड डिजिटल गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TDRA) के महानिदेशक Eng. Majed Sultan Al-Mesmar के अनुसार, प्लेटफॉर्म्स को उम्र की पुष्टि के लिए डिजिटल सरकारी आईडी या बायोमेट्रिक जैसे मजबूत तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। अब सिर्फ खुद से उम्र बताने भर से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा, कंपनियां बच्चों के डेटा का उपयोग विज्ञापन या कमर्शियल काम के लिए नहीं कर सकेंगी। यदि बच्चे किसी कंटेंट में दिखते हैं, तो उसका अकाउंट माता-पिता या अभिभावक के नाम पर होना अनिवार्य होगा।
