UAE में सोशल मीडिया पर किसी की फोटो डालना या बुरा-भला कहना अब बहुत भारी पड़ सकता है. हाल ही में एक महिला को अपनी रिश्तेदार की तस्वीरें TikTok पर डालने और WhatsApp पर अपमानित करने के कारण जेल और भारी जुर्माना भुगतना पड़ा. यह खबर उन सभी प्रवासियों और भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं.
अबू धाबी कोर्ट का फैसला और सजा
अबू धाबी की एक अदालत ने एक महिला को अपनी रिश्तेदार की तस्वीरें TikTok पर पोस्ट करने और WhatsApp के जरिए अपमानित करने का दोषी पाया. कोर्ट ने महिला को 15,000 दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया. इसके अलावा, अपमान करने के जुर्म में उसे तीन महीने की जेल और देश से निर्वासन (deportation) की सजा सुनाई गई. तस्वीरें प्रकाशित करने के लिए उसे अलग से तीन महीने की जेल और छह महीने तक इंटरनेट नेटवर्क का इस्तेमाल न करने का प्रतिबंध लगाया गया. कोर्ट ऑफ अपील ने भी इस फैसले को सही ठहराया.
UAE का साइबर क्राइम कानून और जुर्माना
UAE में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों के लिए Federal Decree-Law No. 34 of 2021 (Cybercrime Law) लागू है. इस कानून के तहत प्राइवेसी और सम्मान से जुड़ी कड़ी सजाएं तय की गई हैं:
- प्राइवेसी का उल्लंघन: बिना इजाजत किसी की फोटो या वीडियो लेना, रिकॉर्ड करना या सोशल मीडिया पर शेयर करना अपराध है. इसके लिए कम से कम छह महीने की जेल और 1,50,000 से 5,00,000 दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है.
- ऑनलाइन अपमान: किसी व्यक्ति को ऑनलाइन अपमानित करना या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना Article 43 के तहत आता है. इसमें 2,50,000 से 5,00,000 दिरहम तक का जुर्माना और जेल हो सकती है.
- लागू होने का दायरा: यह कानून UAE में रहने वाले निवासियों, पर्यटकों और यहां से गुजरने वाले यात्रियों, सभी पर लागू होता है.
पुलिस और सरकारी विभागों की चेतावनी
दुबई पुलिस के साइबर क्राइम और ई-सिक्योरिटी विभाग ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक कंटेंट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. पुलिस के मुताबिक, ऑनलाइन पोस्ट किए गए सबूत डिजिटल रूप में सुरक्षित रहते हैं और उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता है. शारजाह पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कर्नल उमर अहमद अबू अल ज़वद ने बताया कि पब्लिक पोस्ट पर कमेंट करने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों का मजाक उड़ाएं या उन्हें नीचा दिखाएं. कमेंट्स में की गई गाली-गलौज भी सजा योग्य अपराध है. UAE पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने भी सचेत किया है कि मानहानि करने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है.
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या सोशल मीडिया पर किसी के पोस्ट पर कमेंट करना भी जुर्म हो सकता है
जी हां, शारजाह पुलिस के मुताबिक अगर कमेंट के जरिए किसी का मजाक उड़ाया जाता है या उसे अपमानित किया जाता है, तो यह कानूनी अपराध है और इसके लिए सजा मिल सकती है.
बिना अनुमति फोटो पोस्ट करने पर UAE कानून में क्या सजा है
बिना अनुमति फोटो या वीडियो शेयर करना प्राइवेसी का उल्लंघन है. इसके लिए कम से कम छह महीने की जेल और 1,50,000 से 5,00,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
