UAE स्पेस एजेंसी ने देश में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी सभी कंपनियों और संस्थाओं के लिए 90 दिनों की छूट की घोषणा की है। यह रियायती समय 27 जुलाई 2026 से शुरू होगा। इस दौरान उन सभी फर्मों को अपने काम को कानूनी रूप से व्यवस्थित करना होगा और जरूरी लाइसेंस या परमिट हासिल करने होंगे। यह कदम फेडरल डिक्री-लॉ नंबर (46) 2023 के तहत उठाया गया है, ताकि अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाएं नियमों के दायरे में आ सकें।
क्यों जरूरी है यह रजिस्ट्रेशन
UAE स्पेस एजेंसी के स्पेस लाइसेंसिंग और परमिट ऑफिस के डायरेक्टर Osama Al Shehhi ने बताया कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष सेक्टर को अधिक सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी बनाना है। उन्होंने सभी कंपनियों, सरकारी और निजी संस्थाओं के साथ-साथ इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों से तुरंत संपर्क करने को कहा है ताकि वे अपनी पंजीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी कर सकें।
नियम न मानने पर होगी कार्रवाई
अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि बिना परमिट और मंजूरी के अंतरिक्ष से जुड़ी कोई भी गतिविधि करना कानूनन गलत है। 90 दिनों की समय सीमा खत्म होने के बाद, जो कंपनियां नियमों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ कानूनी और निगरानी संबंधी कार्रवाई की जाएगी। यह पहल नेशनल स्पेस स्ट्रेटजी 2031 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए शुरू की गई है, जिससे देश के स्पेस सेक्टर को और मजबूती मिले और निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार हो सके।
