UAE सरकार ने स्पेस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक ज़रूरी ऐलान किया है। अब इन कंपनियों को अपने सभी ज़रूरी लाइसेंस और परमिट लेने के लिए 90 दिनों की मोहलत दी गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सभी कंपनियां सरकारी नियमों का पालन कर सकें।

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यह 90 दिनों का समय 6 जुलाई 2026 से शुरू होगा। यह पूरा मामला फेडरल डिक्री-लॉ नंबर (46) 2023 के तहत आता है, जो स्पेस सेक्टर के नियमों को नियंत्रित करता है। इस कानून के मुताबिक, UAE के अंदर या UAE की कंपनियों द्वारा की जाने वाली सभी स्पेस गतिविधियों के लिए सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य है।

इस प्रक्रिया की मुख्य जिम्मेदारी UAE Space Agency की है। एजेंसी के स्पेस लाइसेंसिंग और परमिट ऑफिस के डायरेक्टर ओसामा अल शेही ने इस समय सीमा के बारे में आधिकारिक जानकारी दी। इसके अलावा, हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए General Civil Aviation Authority (GCAA) और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) से भी मंजूरी लेनी होगी।

सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना परमिट के स्पेस सेक्टर में काम करना मना है। अगर 90 दिनों की यह मोहलत खत्म होने के बाद भी कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वाली कंपनियों को लिखित चेतावनी दी जा सकती है, उन पर प्रशासनिक जुर्माना लगाया जा सकता है या उनका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।