UAE सरकार मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ पूरी तरह से सख्त है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रही है। World Day Against Trafficking in Persons के मौके पर UAE के न्याय मंत्री और नेशनल कमेटी टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चेयरमैन Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi ने इस बात को दोहराया है। उनका कहना है कि सरकार तस्करी को रोकने, पीड़ितों की सुरक्षा करने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक मजबूत रणनीति पर काम कर रही है।
कानूनी ढांचे को किया गया और मजबूत
UAE ने इस समस्या से निपटने के लिए साल 2007 में नेशनल कमेटी का गठन किया था। इस साल इस कमेटी में 23 संस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें सरकारी विभाग, पुलिस और सामाजिक संगठन शामिल हैं ताकि साइबर क्राइम, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों पर भी लगाम लगाई जा सके।
देश में तस्करी रोकने के लिए Federal Law No. 51 of 2006 लागू किया गया था, जिसे बाद में 2023 के नए डिक्री-लॉ के जरिए और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इसके अलावा, साइबर क्राइम से निपटने के लिए Federal Decree-Law No. 34 of 2021 भी पेश किया गया है। सरकार ने विशेष न्यायिक सर्किट भी बनाए हैं ताकि तस्करी के मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके।
