UAE में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। Central Bank of the UAE (CBUAE) ने वाहन बीमा (vehicle insurance) के नियमों को और सरल बना दिया है। अब एक्सीडेंट के बाद क्लेम लेने की प्रक्रिया आसान होगी और पॉलिसीधारकों को कई नए फायदे मिलेंगे, जिससे प्रवासियों और स्थानीय लोगों को काफी मदद मिलेगी।

बीमा नियमों में हुए नए बदलाव

CBUAE ने हाल ही में यूनिफाइड मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब अगर आपकी गाड़ी की मरम्मत में तय समय से ज्यादा देरी होती है, तो उसके लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अब मोटर चालकों के पास यह विकल्प होगा कि वे गाड़ी की मरम्मत कराने के बजाय नुकसान की राशि कैश के रूप में ले सकें। साथ ही, उन स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट में भी बदलाव किया गया है जिन्हें बदलना जरूरी होता है।

क्लेम और मुआवजे से जुड़ी अहम जानकारियां

नए नियमों के मुताबिक, एक्सीडेंट के बाद बीमा कंपनियों को पॉलिसीधारक को दूसरी गाड़ी के खर्च के लिए मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा अधिकतम 10 दिनों के लिए और 300 दिरहम प्रति दिन तक हो सकता है। साथ ही, बीमा कवर का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें अब पति, पत्नी, बच्चे और माता-पिता जैसे परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।

बीमा पॉलिसी की मुख्य शर्तें और लाभ

विवरण नियम और लाभ
थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज कवरेज बढ़ाकर 25 लाख (2 मिलियन) दिरहम तक किया गया
टोटल लॉस (Total Loss) अगर मरम्मत खर्च गाड़ी की कीमत के 50% से ज्यादा हो या चेसिस में बड़ा डैमेज हो
नई गाड़ियों के लिए नियम रजिस्ट्रेशन के पहले साल में डैमेज पार्ट्स को नए ओरिजिनल पार्ट्स से बदला जाएगा
रिप्लेसमेंट कार मुआवजा अधिकतम 10 दिन के लिए 300 दिरहम प्रतिदिन तक
उम्र का असर (Deductibles) 25 साल से कम उम्र के ड्राइवर के लिए मुआवजे में 10% अतिरिक्त कटौती हो सकती है
प्रीमियम में बदलाव अच्छे ड्राइविंग रिकॉर्ड वालों को छूट और खराब रिकॉर्ड वालों के लिए ज्यादा प्रीमियम
पारिवारिक कवरेज पति, पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भी लायबिलिटी कवर मिलेगा

पॉलिसी के अनुसार, एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर या बीमा कराने वाले व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह तय समय के भीतर संबंधित अधिकारियों और बीमा कंपनी को इसकी सूचना दे और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करे। बीमा कंपनी या तो गाड़ी को पहले जैसी हालत में ठीक करेगी या आपसी सहमति से नुकसान की राशि कैश में भुगतान करेगी।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.