UAE सरकार ने विजिट वीज़ा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 14 और 60 दिन के एंट्री परमिट के लिए नई शर्तें लागू होंगी। इन नियमों का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना और वीज़ा प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट बनाना है, जिससे सैलानियों और प्रवासियों को आने-जाने में आसानी होगी।
अब ज़्यादातर देशों के लिए सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा की समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। यह नियम Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) के सिस्टम के जरिए आने वाले आवेदनों पर लागू होगा।
फिलीपींस नागरिकों के लिए विशेष नियम
25 जून 2026 से फिलीपींस के उन नागरिकों को Visa on Arrival की सुविधा मिलेगी जिनके पास अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, कनाडा या न्यूज़ीलैंड का वैध वीज़ा या रेजिडेंस परमिट होगा। वे 100 दिरहम में 14 दिन का वीज़ा या 250 दिरहम में 60 दिन का वीज़ा ले सकेंगे। 14 दिन वाले वीज़ा को 250 दिरहम देकर एक बार और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 60 दिन वाला वीज़ा बढ़ाया नहीं जाएगा।
5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा
अब 5 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा भी उपलब्ध है। इसके तहत पर्यटक एक बार में 90 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन एक साल में कुल रहने की अवधि 180 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस वीज़ा के लिए बैंक बैलेंस कम से कम 4,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 14,700 दिरहम) होना ज़रूरी है।
वीज़ा विस्तार और दस्तावेज़ों की सख्ती
अब कई विजिट और टूरिस्ट वीज़ा को बिना देश से बाहर जाए दो बार 30-30 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि, आवेदन प्रक्रिया अब पहले से ज़्यादा सख्त हो गई है। आवेदकों को कन्फर्म रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग या रहने का पता और पर्याप्त पैसों का सबूत देना होगा। एयरलाइंस भी अब सफर शुरू होने से पहले इन दस्तावेज़ों की जाँच करेंगी।
बीमा और ओवरस्टे जुर्माना
साल 2026 से यूएई आने वाले सभी पर्यटकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। साथ ही, अप्रैल 2026 से वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद ओवरस्टे करने पर पहले दिन से ही 50 दिरहम प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। कुछ विशेष परमिट के लिए 10 दिन की ग्रेस पीरियड के बाद 100 दिरहम प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।
स्पॉन्सरशिप और खर्चों का विवरण
रिश्तेदारों या दोस्तों को स्पॉन्सर करने के लिए स्पॉन्सर की मासिक आय का एक निश्चित स्तर होना ज़रूरी है। इसका विवरण नीचे दी गई टेबल में है:
| श्रेणी | न्यूनतम मासिक आय (दिरहम) |
|---|---|
| प्रथम श्रेणी के रिश्तेदार (First-degree relatives) | 4,000 |
| दूसरे या तीसरे श्रेणी के रिश्तेदार | 8,000 |
| दोस्त (Friends) | 15,000 |
ICP के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सुहैल सईद अल खैली ने बताया कि ये बदलाव वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए किए गए हैं। उनका कहना है कि इन नियमों से आर्थिक विकास को मदद मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था और मज़बूत होगी।
