यूएई में रहने वाले बिजनेसमैन और प्रवासियों के लिए काम की खबर है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपने वैट (VAT) नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं जो लागू हो चुके हैं। फेडरल टैक्स अथॉरिटी (FTA) और वित्त मंत्रालय के इन नए नियमों का सीधा असर टैक्स रिफंड और इनवॉइसिंग की प्रक्रिया पर पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि वैट की सामान्य दर को 5% पर ही बरकरार रखा गया है, लेकिन रिफंड क्लेम करने और टैक्स चोरी रोकने को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं।
🚨: ईरान की अमेरिका ने की पूरी तरह घेराबंदी, रोक दिए 127 व्यापारिक जहाज, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन।
यूएई में वैट रिफंड के लिए तय हुई समय सीमा, पुराना पैसा वापस पाने का आखिरी मौका
यूएई सरकार के नए नियमों के अनुसार अब बिजनेसमैन अपने अतिरिक्त वैट क्रेडिट को हमेशा के लिए आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। अब अतिरिक्त वैट रिकवर करने के लिए 5 साल की एक सख्त समय सीमा तय कर दी गई है। इसके अलावा, साल 2020 या उससे पहले के और साल 2021 के पुराने वैट क्रेडिट को वापस पाने के लिए व्यापारियों को 31 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है। अगर इस तारीख तक रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया गया, तो यह पैसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बदलाव और कागजी कार्रवाई हुई आसान
बिजनेस को आसान बनाने के लिए सरकार ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत सेल्फ-इनवॉइसिंग यानी खुद से बिल बनाने की जरूरत को खत्म कर दिया है। अब व्यापारियों को केवल सप्लायर द्वारा दिए गए इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट और इम्पोर्ट डिक्लेरेशन को सबूत के तौर पर संभालकर रखना होगा। इससे कागजी कार्रवाई में काफी कमी आएगी। वहीं दूसरी तरफ, टैक्स चोरी रोकने के लिए फेडरल टैक्स अथॉरिटी को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत टैक्स चोरी से जुड़े किसी भी ट्रांजैक्शन पर इनपुट टैक्स रिकवरी को सीधे खारिज किया जा सकता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
यूएई में वर्तमान वैट (VAT) की दर क्या है?
संयुक्त अरब अमीरात में सामान्य वैट दर को 5% पर ही स्थिर रखा गया है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पुराने वैट क्रेडिट को क्लेम करने की आखिरी तारीख क्या है?
साल 2020 या उससे पहले और साल 2021 के वैट क्रेडिट को क्लेम करने के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 तय की गई है।
