संयुक्त अरब अमीरात में वीजा और ID कार्ड नियमों में संशोधन किया गया है। नया संशोधन 11 जुलाई से प्रभावी हो जायेगा। देश में अमीराती, जीसीसी नागरिकों और निवासियों को अपने दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए तीन महीने का ग्रेस प्रियेड दिया गया है। अब से ICA  जुर्माना और सर्विस चार्ज वसूल करेगा। UAE मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इन नियमों संशोधन का फैसला लिया।

यूएई सरकार के आधिकारिक ट्वीट्स के अनुसार, “प्रवासी, वीजा, प्रवेश परमिट और आईडी कार्ड के निवास से संबंधित सभी निर्णय 11 जुलाई से प्रभावी हो जायेंगे, जबकि फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (आईसीए) को सेवाएं प्रदान करने के कारण फीस जमा करने का काम सौंपा गया है।”

वे निवासी जो देश से बाहर रह रहे हैं और जिनके निवास स्थान की अवधि 1 मार्च, 2020 तक समाप्त हो गई है, या जो देश के बाहर छह महीने की अवधि से अधिक हो गए हैं, उनको देश में वापस जाने के लिए एक अनुग्रह अवधि दी जाती है, जो  मंत्रिमंडल के अनुसार फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रम के अनुसार दोनों देशों के बीच हवाई सेवा शुरू होने की तारीख से प्रभावी है।

“एक महीने की एक अनुग्रह अवधि दी जाती है, जो देश में प्रवेश करने की तारीख से प्रभावी होती है, दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए अमीरीटस, जीसीसी नागरिकों और निवासियों (जो देश के बाहर छह महीने से कम समय बिताते हैं) को दी जाती है।”

“A grace period of one month is granted, effective from the date of entering the country, is given to the Emiratis, GCC citizens and residents (who spent less than six months outside the country) for renewal of the documents.”

“प्रशासनिक शुल्क या जुर्माना उक्त समयसीमा के अंत के बाद एकत्र(जमा) किया जाएगा। छूट की अवधि के दौरान कोई जुर्माना एकत्र नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक शुल्क और जुर्माना 12 जुलाई से प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं पर फिर से लगाया जाएगा।”GulfHindi.com

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