संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासियों के लिए visa amnesty programme चलाया जा रहा है। प्रवासियों के लिए सेवा 1 सितंबर 2024 से शुरू की जा चुकी है। यह सेवा 2 महीने के लिए शुरू की गई है जो कि 30 अक्टूबर तक चलेगी। आईए जानते हैं कि आखिर यह प्रोग्राम क्या है और भारतीय नागरिक इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं।

क्या है यह visa amnesty programme?

यह वीजा प्रोग्राम प्रवासियों के लिए शुरू किया गया है जिसकी मदद से अगर प्रवासी के द्वारा किसी भी तरह का वीजा उल्लंघन हो गया है तो वह अपने स्टेटस को सुधार सकता है या फिर देश भी छोड़ कर जा सकता है। प्रवासी पर कोई भी पाबंदी, जुर्माना या एक्जिट शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

किन प्रवासियों को मिल सकता है इस वीजा प्रोग्राम का लाभ?

जिनका रेजिडेंसी परमिट एक्सपायर हो गया है

जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है

काम में एब्सेंट दर्ज कर्मचारी

विदेश में जन्में ऐसे जातक जिनके माता पिता ने उनके जन्म के 6 महीने के अंदर रेजिडेंस परमिट नहीं बनाया है

भारतीय प्रवासियों को किस तरह से दी जाएगी मदद?

जो भी प्रवासी वापस भारत लौटना चाहते हों वो Emergency Certificate (EC) के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो अपना रेजीडेंसी स्टेटस रेगुलराइज करना चाहते हैं वो short-validity passport के लिए आवेदन कर सकते हैं। महावाणिज्य दूतावास में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के अगले दिन दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक प्रवासी ECs कलेक्ट कर सकते हैं। वहीं short-validity passports के लिए BLS centres में आवेदन कर सकते हैं।

यहां कर सकते हैं संपर्क

दूतावास के द्वारा हेल्पलाइन भी जारी किया गया है। helpline 050-9433111, PBSK Helpline  800-46342 में सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक इससे संबंधित किसी भी सवाल के लिए कर सकते हैं।

Satyam Kumari

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line <b>"Reach Satyam kumari."</b>