UAE में रहने वाले उन लोगों के लिए एक ज़रूरी चेतावनी आई है जिनके वीज़ा की समय सीमा खत्म हो चुकी है। Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) ने 9 जुलाई 2026 तक का आखिरी मौका दिया है। इस तारीख के बाद नियम सख्त हो जाएंगे और ओवरस्टे का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

ICP ने उन लोगों के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया था जो 10 जून 2026 से शुरू हुआ और अब 9 जुलाई 2026 को खत्म हो रहा है। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके वीज़ा उड़ान सेवाओं में रुकावट और हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से एक्सपायर हो गए थे। यह समस्या 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी जिसकी वजह से कई लोग देश से बाहर नहीं जा पाए थे।

इन लोगों को मिलेगा फायदा

सरकार ने साफ़ किया है कि यह ग्रेस पीरियड केवल कुछ खास श्रेणियों के लिए है। इसमें निम्नलिखित लोग शामिल हैं:

  • टूरिस्ट और विजिट वीज़ा रखने वाले लोग।
  • एम्प्लॉयमेंट वीज़ा धारक।
  • डिपार्चर परमिट रखने वाले लोग।
  • वे पूर्व निवासी जिनके वीज़ा कैंसिल हो चुके थे लेकिन वे यात्रा नहीं कर सके।

यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि यह कोई सामान्य एमनेस्टी (माफी) नहीं है जो सबके लिए हो। यह केवल उन्हीं के लिए है जो ऊपर बताई गई परिस्थितियों में फंसे थे।

जुर्माना और नियम

अगर कोई व्यक्ति 9 जुलाई तक अपना स्टेटस ठीक नहीं करता या देश नहीं छोड़ता है, तो 10 जुलाई 2026 से पुराने नियम फिर से लागू हो जाएंगे। वर्तमान नियमों के मुताबिक वीज़ा खत्म होने के बाद हर दिन 50 AED का जुर्माना लगता है। इसके अलावा अगर कोई 30 दिन से ज़्यादा ओवरस्टे करता है, तो उसे एग्जिट परमिट (आउटपास) लेना होगा जिसका खर्च 250 से 300 AED तक आता है।

अब क्या करना होगा

जिन लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाना है, उन्हें किसी अलग आवेदन की ज़रूरत नहीं है। जो लोग UAE में रहना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपना रेजिडेंसी या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ठीक करवाना होगा। वहीं जो लोग वापस जाना चाहते हैं, वे बिना किसी पुराने जुर्माने के सीधे एग्जिट प्रक्रिया अपनाकर देश छोड़ सकते हैं।