संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में काम करने वाले और फिलहाल विदेश में फंसे प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत जिन निवासियों का वीजा देश से बाहर रहने के दौरान एक्सपायर हो गया है, वे अब बिना किसी जुर्माने के वापस लौट सकते हैं। यह कदम उन लोगों को ध्यान में रखकर उठाया गया है जो हाल ही में फ्लाइट रद्द होने और एयरस्पेस बंद होने के कारण समय पर वापस नहीं आ सके थे।

किन लोगों को मिलेगा इस नियम का फायदा?

  • यह नियम उन प्रवासियों के लिए है जिनका रेजिडेंसी परमिट 28 फरवरी 2026 या उसके बाद विदेश में रहने के दौरान एक्सपायर हुआ है।
  • पात्र निवासी बिना नए एंट्री परमिट के 31 मार्च 2026 तक देश में दोबारा प्रवेश कर सकते हैं।
  • फ्लाइट में चेक-इन करते समय यात्रियों को अपना पुराना Emirates ID या रेजिडेंस वीजा की डिजिटल कॉपी एयरलाइंस को दिखानी होगी।
  • Emirates, Etihad और flydubai जैसी सभी प्रमुख एयरलाइंस को इस नए नियम के तहत यात्रियों को बोर्डिंग देने के निर्देश दिए गए हैं।

जुर्माना और वीजा रिन्यूअल को लेकर क्या हैं निर्देश?

ICP के अनुसार, इस ग्रेस पीरियड में वापस लौटने वाले लोगों से ओवरस्टे का कोई भी जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। साथ ही 31 मार्च 2026 से पहले लौटने वाले पात्र निवासियों की एंट्री परमिट फीस भी माफ कर दी गई है। एक बार UAE पहुंचने के बाद प्रवासियों को सामान्य प्रक्रिया के तहत अपना वीजा और Emirates ID रिन्यू कराना होगा। इसके लिए केवल सामान्य रिन्यूअल फीस ही लगेगी। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ICP स्मार्ट सिस्टम को भी अपडेट कर दिया गया है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.