UAE सरकार ने नए वीज़ा आवेदकों के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) को अनिवार्य कर दिया है. यह नियम अप्रैल 2026 से लागू हुआ है और इसका सीधा असर 16 चुनिंदा देशों के नागरिकों पर पड़ेगा. अब इन देशों के लोगों को वीज़ा मिलने से पहले अपने देश या पिछले 5 साल से जहाँ रहे हैं, वहाँ से पुलिस सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

किन देशों के नागरिकों के लिए यह नियम लागू है

सरकार ने उन देशों की सूची जारी की है जिनके नागरिकों को अब अनिवार्य रूप से PCC देना होगा. इन देशों के नाम नीचे दी गई टेबल में दिए गए हैं:

क्रम संख्या देश का नाम
1 अफ़गानिस्तान
2 अल्जीरिया
3 भूटान
4 बल्गेरिया
5 कैमरून
6 क्यूबा
7 मिस्र (Egypt)
8 घाना
9 इंडोनेशिया
10 इराक
11 केन्या
12 मेक्सिको
13 नेपाल
14 नाइजीरिया
15 श्रीलंका
16 युगांडा

सर्टिफिकेट जमा करने के नियम क्या हैं

अलग-अलग स्थिति के हिसाब से दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया अलग रखी गई है:

  • UAE के बाहर रहने वाले लोग: इन्हें अपने गृह देश से PCC लेना होगा जो पिछले 5 साल के निवास को कवर करे. इस सर्टिफिकेट को पहले अपने देश में UAE दूतावास और फिर UAE के विदेश मंत्रालय (MOFA) से अटेस्ट कराना होगा.
  • UAE के अंदर रहने वाले लोग: जिनका रेजिडेंस वीज़ा कैंसिल हो चुका है, उन्हें UAE द्वारा जारी PCC ही देना होगा. इसके लिए Dubai Police App, MOI UAE App या UAE Pass के जरिए आवेदन किया जा सकता है.
  • अनुवाद: अगर सर्टिफिकेट अंग्रेजी या अरबी में नहीं है, तो अटेस्टेशन से पहले उसका प्रमाणित अनुवाद कराना जरूरी है.

PCC की वैधता और समय सीमा क्या है

PCC जारी होने के बाद इसकी वैधता 30 से 90 दिनों तक रहती है. वीज़ा आवेदन के समय सर्टिफिकेट का वैध होना जरूरी है वरना आवेदन खारिज हो सकता है. केवल “Clear” स्टेटस वाले आवेदकों को ही वीज़ा मिलेगा, किसी भी कानूनी मामले के लंबित होने पर वीज़ा नहीं दिया जाएगा. अटेस्टेशन की प्रक्रिया में 2 से 4 हफ्ते का अतिरिक्त समय लग सकता है, इसलिए आवेदकों को समय रहते तैयारी करने की सलाह दी गई है.

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com