UAE सरकार ने यात्रा नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब छह देशों के नागरिकों और उनके साथ आने वाले परिवार के सदस्यों को आने पर ही वीज़ा (Visa-on-Arrival) मिल सकेगा। यह नई व्यवस्था 25 जुलाई 2026 से लागू होगी, जिससे इन देशों के लोगों के लिए UAE आना और आसान हो जाएगा।
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किन देशों के नागरिक उठा सकेंगे लाभ
इस सुविधा का लाभ इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, केन्या और दक्षिण अफ्रीका के नागरिक उठा सकेंगे। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो अपने गृह देश के बाहर रह रहे हैं।
वीज़ा पाने के लिए ज़रूरी शर्तें
केवल नागरिकता होने से वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके लिए यात्रियों के पास निम्नलिखित में से किसी एक देश या क्षेत्र का वैध रेजिडेंस परमिट होना ज़रूरी है: अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर या यूरोपीय संघ (EU) का कोई सदस्य देश।
इसके अलावा, यात्री का पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट दोनों की वैधता आने की तारीख से कम से कम छह महीने तक होनी चाहिए।
वीज़ा के विकल्प और फीस की जानकारी
| वीज़ा का प्रकार | फीस | एक्सटेंशन (बढ़ाने की सुविधा) |
|---|---|---|
| 14 दिन का वीज़ा | 100 AED | 250 AED देकर एक बार 14 दिन बढ़ाया जा सकता है |
| 60 दिन का वीज़ा | 250 AED | कोई एक्सटेंशन सुविधा नहीं है |
जुर्माने का नियम: वीज़ा की समय सीमा खत्म होते ही यात्रियों को UAE छोड़ना होगा। यदि कोई व्यक्ति तय समय से ज़्यादा रुकता है, तो उस पर 50 AED प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
सरकार का क्या है कहना
UAE के विदेश मंत्रालय (MoFA) और फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (ICP) ने इस फैसले की घोषणा की है। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का मकसद दूसरे देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मज़बूत करना है। ICP ने बताया कि यह बदलाव UAE को दुनिया के एक प्रमुख पर्यटन और यात्रा केंद्र के रूप में और बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है।
