UAE के Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) ने वीज़ा ओवरस्टे यानी वीज़ा खत्म होने के बाद रुकने पर लगने वाले जुर्माने को लेकर अहम जानकारी दी है। 11 फरवरी 2026 से UAE में सभी प्रकार के वीज़ा के लिए जुर्माना 50 दिरहम प्रतिदिन तय कर दिया गया है। यह नियम टूरिस्ट, विजिट और रेजिडेंस परमिट सभी पर समान रूप से लागू होता है।
जुर्माने से बचने के नियम
ज्यादातर टूरिस्ट और विजिट वीज़ा पर ओवरस्टे होने के अगले दिन से ही जुर्माना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। हालांकि, जिन लोगों का रेजिडेंस परमिट रद्द (Cancel) हो चुका है, उन्हें 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आप 30 दिन से ज्यादा समय तक रुकते हैं, तो आपको देश से बाहर जाने के लिए Exit Permit (Out-Pass) लेना होगा, जिसकी फीस 250 से 300 दिरहम के बीच है। अधिकारियों ने सलाह दी है कि यात्रा से कम से कम 48 घंटे पहले अपनी सारी बकाया राशि चुका दें और परमिट प्राप्त कर लें।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां
- वीज़ा नियमों का पालन न करने पर UAE में दोबारा एंट्री पर अस्थायी या स्थायी बैन लग सकता है।
- कानूनी कार्रवाई या हिरासत में लिए जाने का भी खतरा रहता है।
- 13 मई 2026 से Smart Channel Portal पर जुर्माना चेक करने की सुविधा दी गई है, जहाँ वीज़ा एक्सपायरी के आधार पर बकाया राशि देखी जा सकती है।
- क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण दी गई छूट की अवधि 9 जुलाई 2026 को समाप्त हो चुकी है।
ICP के अनुसार, यह जुर्माना राशि निर्धारित करने और उसे लागू करने का मुख्य जिम्मा संघीय प्राधिकरण का है, जो दुबई के GDRFA के साथ मिलकर काम करता है।
