UAE में रहने वाले प्रवासियों के लिए वीज़ा नियमों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कई लोग इस बात से उलझन में थे कि क्या अब सभी के लिए रिन्यूअल का समय घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। असल में सरकार ने अलग-अलग वीज़ा श्रेणियों के लिए अलग-अलग ग्रेस पीरियड तय किया है ताकि लोग अपनी स्थिति को सही समय पर नियमित कर सकें।
फ़ेडरल अथॉरिटी फ़ॉर आइडेंटिटी, सिटिज़नशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (ICP) ने 2026 में वीज़ा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत अब यह तय होगा कि वीज़ा खत्म होने के बाद आपको अपनी स्थिति ठीक करने के लिए कितने दिन का समय मिलेगा।
निवास वीज़ा (Residence Visa) के लिए ग्रेस पीरियड
अलग-अलग निवास वीज़ा धारकों के लिए सरकार ने समय सीमा इस प्रकार तय की है:
| वीज़ा का प्रकार | ग्रेस पीरियड (समय सीमा) |
|---|---|
| गोल्डन, ग्रीन और ब्लू वीज़ा | 180 दिन |
| कुशल श्रमिक (लेवल 1-3) और संपत्ति मालिक | 90 दिन |
| गारंटर या मेज़बान द्वारा जारी परमिट | 60 दिन |
| अन्य सभी श्रेणियां | 30 दिन |
सरकार ने यह सलाह दी है कि दस्तावेज़ों या मेडिकल रिपोर्ट में देरी से बचने के लिए निवास वीज़ा नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्ति से 30 से 60 दिन पहले ही शुरू कर देनी चाहिए।
टूरिस्ट और विज़िट वीज़ा के नियम
पर्यटकों और अल्पकालिक आगंतुकों के लिए नियम अलग हैं। विज़िट वीज़ा को अब 30 या 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, टूरिस्ट वीज़ा धारकों को कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। अप्रैल 2026 से ओवरस्टे करने पर पहले दिन से ही 50 AED प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा।
राहत की बात यह है कि दिसंबर 2025 से दुबई में इन-कंट्री वीज़ा विस्तार की सुविधा ऑनलाइन शुरू हो गई है, जिससे बिना देश छोड़े दो बार 30-30 दिनों का विस्तार लिया जा सकता है।
नौकरी छूटने वालों के लिए बड़ी राहत
उन प्रवासियों के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है जिनकी नौकरी छूट गई है या जिनका वीज़ा रद्द हो गया है। अब देश छोड़ने या नया प्रायोजक खोजने के लिए मिलने वाला समय 30 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है।
इसके अलावा, 18 जून 2026 को सरकार ने उन लोगों के लिए 30 दिन का विशेष ग्रेस पीरियड घोषित किया था, जो क्षेत्रीय यात्रा बाधाओं के कारण ओवरस्टे जुर्माने से प्रभावित थे। यह सुविधा 10 जून से 9 जुलाई 2026 तक सीमित रखी गई थी।